जिन पीड़ितों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला, उन 81,902 पोक्सो मामलों के लिए एसओपी तैयार करना है: दिल्ली हाईकोर्ट में डीएसएलएसए ने बताया
हाईकोर्ट में दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) ने बताया किया कि वह यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) के तहत निपटाए गए 81,902 मामलों से निपटने के लिए अन्य हितधारकों के परामर्श से मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने की प्रक्रिया में है, जहां पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया गया।
जस्टिस जसमीत सिंह ने 7 अक्टूबर के आदेश में कहा,
"उम्मीद है कि एसओपी आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर तैयार और लागू हो जाएगा।"
हर्षिता मिश्रा, सचिव मुकदमेबाजी, डीएसएलएसए ने पहले अदालत को सूचित किया कि उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा 15.50 करोड़ रुपये की मंजूरी के संबंध में संचार प्राप्त हुआ है।
अदालत ने पिछले महीने दिल्ली सरकार को बलात्कार पीड़ितों के मुआवजे के दावों को पूरा करने के लिए डीएसएलएसए को 15.5 करोड़ रुपये की राशि जारी करने का निर्देश दिया। ।
पीड़ितों को अंतरिम मुआवजा देने के उद्देश्य से डीएसएलएसए को यौन अपराध करने से संबंधित प्राथमिकी की आपूर्ति से संबंधित मामले में प्रस्तुत किया गया।
अदालत ने अब मामले को आगे की सुनवाई के लिए 29 नवंबर को सूचीबद्ध किया।
इससे पहले, कोर्ट ने कहा कि विशेष अदालतों को बाल पीड़ितों को जल्द से जल्द अंतरिम मुआवजा देने के लिए उनके लिए आवेदन दायर करने की प्रतीक्षा किए बिना कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।
इसने यौन अपराधों से संबंधित एफआईआर के संबंध में पीड़ितों को भुगतान और मुआवजे का भुगतान न करने के संबंध में डीएसएलएसए से विवरण भी मांगा।
इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने भी अदालत को सूचित किया कि सभी जिला डीसीपी को संवेदनशील बनाया गया और आवश्यक स्थायी आदेश जारी किए गए ताकि यौन अपराधों से संबंधित मामलों के संबंध में संपूर्ण डेटा डीएसएलएसए के साथ साझा किया जा सके।
यह ध्यान में रखते हुए कि डेटा साझा करने में इस तरह की चूक प्रकृति में आवर्ती है, अदालत ने पहले यह सुनिश्चित करने के उपाय मांगे कि कोई भी पीड़ित मुआवजे या परामर्श के बिना न रहे।
केस टाइटल: उमेश बनाम राज्य (और अन्य जुड़े मामले)
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