कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न: दिल्ली कोर्ट ने आईसीसी जांच में खामियों के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की खिंचाई की, POSH एक्ट के बारे में जागरूकता की कमी पर अफसोस जताया

Update: 2023-07-27 08:15 GMT

दिल्ली के औद्योगिक न्यायाधिकरण ने हाल ही में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH अधिनियम) के अनुपालन में यौन उत्पीड़न की शिकायत से निपटने में प्रक्रियात्मक खामियों के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की आलोचना की। ट्रिब्यूनल ने कहा कि बैंक द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के निष्कर्ष विभिन्न अवैधताओं से ग्रस्त हैं।

2022 में शाखा प्रबंधक द्वारा बैंक के एक कर्मचारी के खिलाफ दायर यौन उत्पीड़न मामले में, अन्य प्रक्रियात्मक खामियों के साथ, आंतरिक शिकायत समिति आरोपी को दोषी ठहराने के बावजूद कोई सजा देने में विफल रही।

ज‌स्टिस अजय गोयल की पीठ ने कहा,

“इस न्यायाधिकरण की राय है कि आईसीसी के निष्कर्ष अवैधता और दुर्बलता से ग्रस्त हैं क्योंकि प्रतिवादी नंबर 3 (आरोपी) को दोषी ठहराने और अपीलकर्ता की शिकायत में तथ्य खोजने के बावजूद, प्रतिवादी नंबर 3 को कोई सजा नहीं दी गई।”

ट्रिब्यूनल ने कहा,

"यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रतिवादी नंबर 4 (बैंक) और प्रतिवादी नंबर एक (आईसीसी) कुछ अज्ञानता और कानूनी ज्ञान की कमी के कारण POSH अधिनियम के प्रावधानों का अक्षरश: पालन नहीं कर सके और यह समय की मांग है कि कम से कम संबंधित अधिकारियों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए..."।

2022 में पारित ICC के फैसले को चुनौती देते हुए ट्रिब्यूनल के समक्ष एक अपील दायर की गई थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि ICC द्वारा आरोपी को दोषी ठहराने के बाद कोई सजा देने में विफलता POSH अधिनियम की धारा 13 (3) (i) (ii) और धारा 15 का उल्लंघन है।

पीड़िता ने अदालत को यह भी बताया कि आईसीसी द्वारा एक गुमनाम गवाह से पूछताछ की गई थी और उससे गवाह से पूछे जाने वाले जिरह के सवालों को साझा करने के लिए कहा गया था।

यह आरोप लगाया गया था कि आईसीसी ने अनाम गवाहों को लाकर और अनाम गवाहों के नाम का खुलासा करने से इनकार करके और जिरह के समय पहले से ही जिरह के लिए पूछे जाने वाले सवालों की मांग करके मनमाने तरीके से और प्राकृतिक न्याय के सभी सिद्धांतों के खिलाफ काम किया है।

प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, ट्रिब्यूनल ने कहा कि, "आंतरिक समिति द्वारा अपनाई गई यह प्रथा पूरी तरह से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है और किसी भी गुमनाम गवाह को POSH अधिनियम के तहत पूछताछ में पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और वर्तमान मामले में आईसी द्वारा अपनाई गई प्रथा अपीलकर्ता के प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण और पक्षपाती थी।"

यह भी देखा गया कि आंतरिक समिति ने खुद को यौन उत्पीड़न के मामले तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि अपीलकर्ता को बदनाम करने के लिए उससे आगे बढ़ गई और उसके व्यक्तिगत आचरण के खिलाफ जवाब मांगा। ट्रिब्यूनल ने कहा, "इसलिए आंतरिक समिति को अपने आचरण में सतर्क रहने की आवश्यकता थी।"

अपीलकर्ता ने आगे कहा कि कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई या मुआवजा न देने की आईसीसी की कार्रवाई विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के खिलाफ है।

ट्रिब्यूनल ने कहा कि आरोपी की ओर से पीड़िता को मुकदमेबाजी की लागत के रूप में 1,50,000 रुपये और बिना शर्त माफी पेश की गई है। इसके अतिरिक्त अपीलकर्ता को मुकदमेबाजी लागत के रूप में बैंक को कम से कम 50,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

इसमें कहा गया है, "बैंक को शिकायतकर्ता को कोई मुआवजा राशि देने का निर्देश नहीं दिया गया है क्योंकि शिकायतकर्ता की शिकायत का निपटारा किया गया था, लेकिन कुछ प्रक्रियात्मक चूक हुई थी और आरोपित अधिकारी को भी दोषी पाया गया था।"

ज‌स्टिस गोयल ने कहा कि आईसीसी के सभी सदस्यों को कानूनी ज्ञान नहीं हो सकता है लेकिन "नतीजे गंभीर होंगे।" इसलिए, ज‌स्टिस ने दिल्ली महिला आयोग और केंद्र सरकार से अधिनियम के कार्यान्वयन की दिशा में प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया।

ट्र‌िब्यूनल ने कहा,

"इन परिस्थितियों में, न्याय के हित में और उपरोक्त अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के उद्देश्य से, यह वांछनीय है कि दिल्ली एनसीटी की महिला आयोग और केंद्रीय महिला अधिकारिता मंत्रालय/महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सेमिनार आयोजित करें, आईसीसी, प्रबंधन और एलसीसी को कानूनी ज्ञान प्रदान करें और साथ ही ऊपर चर्चा किए गए बिंदुओं के मद्देनजर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ उनके अधिकारों के बारे में महिलाओं में जागरूकता पैदा करें ताकि अधिनियम का उद्देश्य प्राप्त हो सके और इसे पूरी तरह से लागू किया जा सके।"

केस टाइटल: एक्स बनाम आईसीसी और अन्य।

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