अधिक COVID-19 टेस्ट सेंटर, सैंपल कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किए जाए: दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से कहा

Update: 2021-04-26 10:55 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को AAP सरकार से राष्ट्रीय राजधानी में COVID-19 मामलों में वृद्धि के मद्देनजर और अधिक टेस्ट सेंटर स्थापित करने का अनुरोध किया। पिछले कुछ दिनों से COVID-19 के लगभग 24,000 मामले दर्ज किया जा रहे हैं।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने दिल्ली सरकार से सैंपल टेस्ट कलेक्शन प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा को बढ़ाने को कहा।

कई वकीलों ने पीठ को बताया कि अदालत ने यह निर्देश जारी किया गया है कि उन्हें टेस्ट करने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि लैब कह रहे है कि वे 2-3 दिनों के बाद सैंपल कलेक्ट करेंगे।

वकीलों ने दावा किया कि पहले किए गए एक लाख से अधिक टेस्ट में से प्रतिदिन टेस्ट की संख्या लगभग 60,000 हो गई है।

दिल्ली में रविवार को 350 COVID-19 और 30.21 प्रतिशत की पॉजीटिव के साथ 22,933 मामले दर्ज किए गए।

दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग करने वाली जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान प्रस्तुतियाँ की गई हैं, ताकि अस्पतालों में कॉरोनोवायरस के लक्षण दिखाने वाले मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने के लिए पॉजीटिव रिपोर्ट न देने का आदेश दिया जा सके।

दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया कि उसके स्वास्थ्य विभाग ने 23 अप्रैल को शहर के उन अस्पतालों को एक सर्कुलर जारी किया है, जो COVID पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट पर जोर नहीं देते हैं ताकि ऐसे मरीजों को स्वीकार किया जा सके जो कोरोनोवायरस संक्रमण के लक्षण दिखा रहे हैं।

दिल्ली सरकार ने पीठ को बताया कि ऐसे रोगियों को अस्पतालों में एक समर्पित क्षेत्र में रखा जाएगा, जो संदिग्ध मामलों के लिए है।

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