सेशन कोर्ट ने पोर्न फिल्म मामले में शर्लिन चोपड़ा की अग्रिम जमानत याचिका ठुकराई
मुंबई की सत्र अदालत ने अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा द्वारा अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और व्यवसायी राज कुंद्रा और कुछ अन्य लोगों से जुड़े कथित अश्लील फिल्मों के मामले में दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
चोपड़ा ने सीआरपीसी की धारा 160 के तहत अपना बयान दर्ज करने के लिए मुंबई पुलिस द्वारा नोटिस दिए जाने के कुछ दिनों बाद "आपराधिक प्रक्रिया न्यायालय की धारा 41 ए के तहत बिना नोटिस के" मामले में गिरफ्तारी की आशंका के लिए सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
चोपड़ा के वकील ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनाली अग्रवाल की अदालत के समक्ष तर्क दिया कि मामले के अन्य आरोपियों को सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत नोटिस की तामील के बिना गिरफ्तार किया गया था और चोपड़ा ने इसी तरह के व्यवहार की आशंका जताई थी।
वकील ने कहा कि उन्होंने एक आरोपी उमेश कामत का प्रतिनिधित्व किया था, जिसे भी इसी तरह से गिरफ्तार किया गया था।
राज कुंद्रा ने भी बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष इसी मुद्दे को उठाया था। इस मामले में एस्प्लेनेड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा पारित रिमांड आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी।
चोपड़ा के अनुसार, वह आशंकित है कि मामले के तथ्यों की जानकारी के बिना उसे मामले में फंसाया जा सकता है। वहीं उसका मानना था कि न्याय के सिद्धांतों के अनुसार, उसे जांच अधिकारी के सामने पेश होने का उचित अवसर मिलेगा। साथ ही गिरफ्तारी के डर के बिना उसे जांच में सहयोग करने की अनुमति दी जाएगी।
यह भी प्रस्तुत किया गया कि चूंकि पूरा मामला इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रतीत होता है, इसलिए उसकी हिरासत की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए संबंधित डिवाइस की जांच करके जांच को आगे बढ़ाया सकता है।
इसके जवाब में पुलिस ने प्रस्तुत किया कि उन्हें मीडिया और सोशल मीडिया पर चोपड़ा की राय मिली, जहां उन्होंने राज कुंद्रा के खिलाफ शिकायत की थी। इसलिए उसे "मामले में गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ मजबूत सबूत प्राप्त करने के लिए" अपना बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया था।
हालांकि, उसने अग्रिम जमानत याचिका दायर की।
पुलिस ने अदालत को यह भी बताया कि अपराध एफआईआर दर्ज होने के समय से बड़ा हो सकता है। उन्होंने कहा कि पीड़ितों की संख्या अधिक होने की संभावना है और पुलिस मामले में पीड़ितों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।
फरवरी में पोर्न फिल्म बनाने और वितरित करने के लिए आईपीसी की धारा 354 (सी), 292, 420 आईटी अधिनियम और महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम की धारा 67 और 67ए के तहत एक मामला दर्ज किया गया था। मामले में अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें कुंद्रा की एक कंपनी के आईटी विशेषज्ञ राज कुंद्रा और रेयान थोर्प भी शामिल हैं।