सेवा लाभ- लिव-इन रिलेशनशिप में रही महिला साथी के पास कानूनी रूप से विवाहित पत्नी से बेहतर दावा नहीं हो सकता: केरल उच्च न्यायालय

Update: 2021-06-25 07:23 GMT

केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने बुधवार को एक वैवाहिक अपील पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, जब एक पुरुष और दो महिलाओं का लंबे समय तक साथ रहने का सबूत है, एक औपचारिक विवाह के कारण साथ रहती है, जबकि दूसरी के सा‌थ ऐसा नहीं है तो वैध विवाह की धारणा पहले के पक्ष में झुक जाती है।

ज‌स्ट‌िस ए. मोहम्मद मुस्ताक और जस्टिस कौसर एडप्पागथ की खंडपीठ ने कहा, "यह सच है कि लिव-इन रिलेशनशिप या नॉन-फॉर्मल रिलेशनश‌िप में शामिल पक्षों को, जो लंबे समय तक एक साथ रहे हैं, उन्हें रखरखाव और घरेलू हिंसा से संबंधित कानूनों के दायरे में लाया जा सकता है और उन्हें उक्त सीमित उद्देश्य से पति और पत्नी के रूप में माना जा सकता है। लेकिन, इस तरह के रिश्ते में शामिल पक्षों को स्थिति को वैवाहिक नहीं माना जा सकता है।

लिव-इन रिलेशनशिप में रही एक महिला का कानूनी रूप से विवाहित पत्नी से बेहतर दावा नहीं हो सकता है।"

अपीलकर्ता ने फैमिली कोर्ट के एक आदेश से व्यथित होकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, आदेश में फैमिली कोर्ट ने उसे एक दिवंगत सरकारी कर्मचारी, जिसे वह अपना पति होने का दावा करती है, के पेंशन और अन्य मृत्यु लाभों से वंचित कर दिया।

मामले की संक्षिप्त पृष्ठभूमि यह है कि दक्षिण पश्चिम रेलवे के एक कर्मचारी एसरघुनाथन की सेवा में रहते हुए 31/1/2009 को मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद, अपीलकर्ता और प्रतिवादी दोनों ने उनके सेवा लाभों के लिए रेलवे के समक्ष प्रतिद्वंद्वी दावे किए।

उन्होंने दिवंगत रघुनाथन की कानूनी रूप से विवाहित पत्नियां होने का दावा किया और प्रत्येक के दो बच्चे अपने-अपने विवाह में पैदा हुए। जैसे, उन्होंने मृतक की पारिवारिक पेंशन और अन्य सेवा लाभ प्राप्त करने के अपने अधिकार का दावा किया।

इसके बाद, प्रतिवादी ने फैमिली कोर्ट के समक्ष उसे स्वर्गीय रघुनाथन की पत्नी घोषित करने के लिए एक याचिका दायर की और अपीलकर्ता को पारिवारिक पेंशन और अन्य लाभों को वितरित करने से अधिकारियों को रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की।

फैमिली कोर्ट ने अपने फैसले के जरिए उपरोक्त राहतें दीं। उक्त निर्णय को चुनौती देते हुए वर्तमान अपील दायर की गई है। पीठ के समक्ष विचार के लिए यह प्रश्न उठा कि अपीलकर्ता और प्रतिवादी में मृतक रघुनाथन की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी कौन थी।

दोनों पक्षों द्वारा दिए गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के विश्लेषण पर पीठ ने कहा कि प्रतिवादी और दिवंगत रघुनाथन के बीच वैध विवाह और उनके बीच लंबे समय तक सहवास को साबित करने के लिए ठोस सबूत थे।

दूसरी ओर, अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य कमजोर, जर्जर और अपने मामले को साबित करने के लिए अपर्याप्त पाए गए।

डिवीजन बेंच ने स्वीकार किया कि आम तौर पर, कई वर्षों तक एक पुरुष और महिला के लंबे सहवास के कारण वैध विवाह की धारणा पैदा हो सकती है, जब तक कि अन्यथा साबित न हो।

हालांकि, यह देखा गया कि जब एक पुरुष के दो महिलाओं के साथ लंबे समय तक सहवास में रहने और दोनों रिश्तों में बच्चे पैदा करने का प्रमाण है, एक औपचारिक विवाह है और दूसरा नहीं तो वैध विवाह की धारणा पहले के पक्ष में झुकती है। यदि बाद वाला रिश्ता समय से पहले शुरू हुआ हो।

 बेंच ने कहा,

"यह सच है कि लिव-इन रिलेशनशिप या नॉन फॉर्मल रिलेशनशिप के संबंध के पक्ष जो लंबे समय तक एक साथ रहे हैं, उन्हें गुजाराभत्ता और घरेलू हिंसा से संबंधित कानूनों के दायरे में लाया जा सकता है और उन्हें उक्त सीमित उद्देश्य के लिए पति और पत्नी के रूप में माना जा सकता है। लेकिन, ऐसे संबंधों के पक्षकारों की स्थिति को वैवाहिक स्थिति तक नहीं बढ़ाया जा सकता है।"

इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने जोर देकर कहा कि प्रतिवादी को दिवंगत रघुनाथन की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के रूप में घोषित करने में फैमिली कोर्ट बिल्कुल उचित था।

हालांकि, अपील को केवल आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी। फैमिली कोर्ट के दो अन्य निष्कर्षों को गलत पाया गया और डिवीजन बेंच ने इसे खारिज कर दिया। वे इस प्रकार हैं:

अपीलकर्ता के बच्चों की वैधता का निर्णय करना

फैमिली कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि चूंकि अपीलकर्ता और स्वर्गीय रघुनाथन के बीच विवाह का कोई सबूत नहीं है, इसलिए अपीलकर्ता के बच्चे किसी भी संपत्ति या मृत्यु लाभ पर किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। यह कई कारणों से टिकाऊ नहीं पाया गया।

उच्च न्यायालय ने बताया कि फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 7(1) स्पष्टीकरण (ई) के सा‌थ पढ़ें, में निहित है कि 'किसी भी व्यक्ति की वैधता के बारे में' घोषणा के लिए केवल एक मुकदमा फैमिली कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है। यहाँ वैधता वैध विवाह की पूर्वधारणा पैदा करती है। लिव-इन-रिलेशनशिप में पैदा हुए किसी भी व्यक्ति की वैधता पर निर्णय लेने के लिए इसे लागू नहीं जा सकता है।

इसके अलावा, उक्त मृत्यु लाभों के लिए बच्चों की पात्रता पर निर्णय लिया गया और उन्हें सुने बिना निर्णय लिया गया। वे मूल याचिका के पक्षकार भी नहीं थे।

इसलिए, यह निष्कर्ष कि अपीलकर्ता के बच्चे दिवंगत रघुनाथन के मृत्यु लाभ सहित संपत्तियों के हकदार नहीं हैं, को रद्द कर दिया गया, और रेलवे अधिकारियों को कानून के अनुसार इस पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गई।

निषेधात्मक निषेधाज्ञा को रद्द किया 

मूल याचिका में भारत संघ और दक्षिण पश्चिम रेलवे के अधिकारियों को भी पक्षकारों के रूप में रखा गया था। फैमिली कोर्ट ने इन पक्षों के खिलाफ प्रतिवादी को मृत्यु लाभ देने से निषेधात्मक निषेधाज्ञा घोषित की थी।

हालांकि, अदालत ने पाया कि यह विवाद अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच उनकी वैवाहिक स्थिति को लेकर था। अन्य पक्षों की उपस्थिति मामले के सार के लिए अप्रासंगिक थी।

इसके अलावा, रेलवे अधिकारियों को स्वर्गीय रघुनाथन के मृत्यु लाभों के हकदार होने पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गई थी। इस कारण से, अदालत ने पाया कि फैमिली कोर्ट द्वारा विवाह से बाहर के पक्ष के खिलाफ दी गई स्थायी निषेधाज्ञा की राहत अनावश्यक है और तदनुसार इसे रद्द कर दिया गया था।

अपीलकर्ता की ओर से जोसफ जॉर्ज उपस्थित हुए।

टाइटिल: राजीव बनाम सरसम्मा और अन्य



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