'चेयरमैन के बिना चयन प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती': केरल हाईकोर्ट ने केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण में न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति की अधिसूचना पर रोक लगाई
केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण (KAT) की चयन समिति द्वारा ट्रिब्यूनल में न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति की अधिसूचना पर इस आधार पर रोक लगा दी कि चेयरमैन के बिना चयन प्रक्रिया शुरू की गई थी।
न्यायमूर्ति पी.बी. सुरेश कुमार ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि ट्रिब्यूनल का एक कार्यवाहक अध्यक्ष चयन समिति में अध्यक्ष को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है और यह क़ानून की योजना के खिलाफ है।
केएटी में एक अध्यक्ष और न्यायिक सदस्यों की शीघ्र नियुक्ति की मांग करते हुए अदालत के समक्ष कई लिटिगेशन दायर की गई हैं, जिसमें कहा गया है कि ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप ट्रिब्यूनल का कामकाज ठप हो जाएगा। ऐसे ही एक मुकदमे के परिणामस्वरूप चयन समिति का गठन किया गया था।
मामला
केएटी में न्यायिक सदस्यों की दो रिक्तियों को भरने के लिए चयन समिति ने 1 जुलाई 2021 को एक अधिसूचना जारी कर इन पदों पर दो अधिकारियों की नियुक्ति की।
याचिकाकर्ता पेशे से वकील है, कथित तौर पर ट्रिब्यूनल में न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति का इच्छुक है। उन्होंने चयन समिति द्वारा जारी अधिसूचना को यह तर्क देते हुए चुनौती दी कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया) नियम, 2011 के नियम 3 (2), जिसमें राज्य के कार्यकारी कार्यालयों के व्यक्तियों को चयन समिति में शामिल करने का प्रावधान है, यह अधिसूचना संविधान की मूल संरचना के विपरित है।
आपत्तियां
याचिकाकर्ता ने उक्त अधिसूचना पर असंख्य आपत्तियां उठाईं। प्राथमिक तर्कों में से एक यह है कि चयन समिति का गठन नियम 3(2) के अनुसार नहीं किया गया था, जो यह कहता है कि समिति में न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्य सचिव, न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष शामिल होना चाहिए।
याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि हालांकि केएटी के अध्यक्ष का कार्यालय 15 सितंबर 2020 को खत्म हो गया था, रिक्ति को भरा जाना बाकी है। चूंकि ट्रिब्यूनल में मुख्य न्यायाधीश, अध्यक्ष नहीं है, जो चयन समिति के अध्यक्ष हैं, ने समिति में ट्रिब्यूनल के कार्यवाहक अध्यक्ष को शामिल करने का निर्देश दिया।
चयन समिति के निर्णय के आधार पर तदनुसार चयन प्रक्रिया शुरू की गई थी।
याचिकाकर्ता के अनुसार, ट्रिब्यूनल के सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन केवल एक चयन समिति द्वारा किया जा सकता है जिसमें ट्रिब्यूनल के विधिवत नियुक्त अध्यक्ष भी सदस्य होते हैं।
यह जोड़ा गया कि ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत ट्रिब्यूनल का सदस्य चयन समिति में ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। इसलिए एक अंतरिम आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता ने अधिसूचना के संचालन और उसी के अनुसार आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की।
प्रतिवादियों की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चूंकि ट्रिब्यूनल के कार्यवाहक अध्यक्ष चयन समिति के सदस्य हैं, इसलिए चयन समिति द्वारा लिए गए निर्णयों को गलत नहीं कहा जा सकता है।
न्यायालय का अवलोकन
बेंच के सामने महत्वपूर्ण सवाल यह था कि क्या ट्रिब्यूनल के कार्यवाहक अध्यक्ष चयन समिति में अध्यक्ष को प्रतिस्थापित कर सकते हैं।
न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 6(1) के अनुसार, केवल वही व्यक्ति जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, उसे अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि, धारा 6(2) में उल्लिखित योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को ट्रिब्यूनल के प्रशासनिक और न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है।
एकल पीठ ने रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड [(2020) 6 एससीसी 1] में निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा कि यह अब तुच्छ है कि सरकार की कार्यकारी शाखाएं ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति या चयन के मामलों में प्रधानता नहीं करेंगी।
आगे यह पाया गया कि अधिनियम और नियमों की योजना यह है कि एक व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, वह संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त चयन समिति में होगा।
अधिनियम की धारा 7(1) को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान राज्य को केवल एक नया अध्यक्ष नियुक्त होने तक अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए ट्रिब्यूनल के एक प्रशासनिक या न्यायिक सदस्य को अधिकृत करने की शक्ति प्रदान करता है।
कोर्ट ने कहा कि यदि यह माना जाता है कि ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत व्यक्ति चयन समिति में ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष को प्रतिस्थापित कर सकता है, तो चयन समिति की न्यायिक प्राथमिकता को बनाए नहीं रखा जाएगा, उस स्थिति में, यहां तक कि एक प्रशासनिक सदस्य जिसे ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की अनुमति है, वह राज्य के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्य सचिव और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के साथ चयन समिति का गठन करेगा, जिससे नियुक्ति पर न्यायिक प्रभुत्व से समझौता होगा।
बेंच ने पूर्वोक्त परिस्थितियों में विचार किया कि चयन समिति में ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के बिना शुरू की गई चयन प्रक्रिया क़ानून की योजना के खिलाफ है और याचिकाकर्ता ने अंतरिम आदेश के लिए प्रथम दृष्टया मामला सफलतापूर्वक बनाया है।
इस कारण अधिसूचना पर रोक लगा दी गई है। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया कि यह आदेश चयन समिति को एक नई चयन प्रक्रिया शुरू करने से नहीं रोकेगा, जब एक अध्यक्ष को ट्रिब्यूनल के लिए विधिवत नियुक्त किया जाएगा।
सहायक सॉलिसिटर जनरल पी.विजयकुमार ने केंद्र के लिए नोटिस लिया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत थम्पन पेश हुए और अतिरिक्त महाधिवक्ता अशोक एम. चेरियन ने मामले में राज्य की ओर से पेश हुए।
केस का शीर्षक: बीजू टीटी बनाम भारत सरकार एंड अन्य।