धारा 498ए आईपीसी | मानसिक क्रूरता मन की एक स्थिति, वैवाहिक मामलों में समान मानक नहीं हो सकते: कलकत्ता हाईकोर्ट

Update: 2023-08-07 11:51 GMT

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पति द्वारा अपने जीवनसाथी/शिकायतकर्ता पर मानसिक और शारीरिक क्रूरता के कथित अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति दी थी।

जस्टिस शंपा (दत्त) पॉल की एकल पीठ ने कहा, हालांकि इस गवाह ने कहा है कि अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उस पर हमला किया गया था और उसका खून बह रहा था, लेकिन रिकॉर्ड पर कोई मेडिकल दस्तावेज या चोट की कोई रिपोर्ट नहीं है। मानसिक क्रूरता के प्रश्न पर उस विशेष समाज के वैवाहिक संबंधों के मानदंडों, उनके सामाजिक मूल्यों, स्थिति और जिस वातावरण में वे रहते हैं, के आलोक में विचार किया जाना चाहिए। संबंधित पक्ष का आचरण गंभीर और ठोस होना चाहिए और यह दैनिक जीवन की सामान्य टूट-फूट से कहीं अधिक गंभीर होना चाहिए। मानसिक क्रूरता एक मानसिक स्थिति है - एक पति या पत्नी में लंबे समय तक दूसरे के आचरण के कारण गहरी पीड़ा, निराशा या हताशा की भावना मानसिक क्रूरता को जन्म दे सकती है। और ऐसी अनुभूति और तीव्रता हर व्यक्ति को अलग-अलग महसूस होती है। कुछ लोग दूसरों की तुलना में दिमाग से अधिक मजबूत होते हैं। वर्तमान मामले में किसी भी शारीरिक क्रूरता का रिकॉर्ड पर कोई साक्ष्य/प्रमाण नहीं है।

अपीलकर्ता हीरा बिट्टर को आईपीसी की धारा 498ए के तहत दोषी ठहराया गया और एक साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई।

राज्य के वकील ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता ने एक पुलिस शिकायत दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि शादी के कुछ वर्षों के बाद, उसके ससुराल वाले और पति उसे अपने पैतृक घर से लाए गए दहेज में कमी के कारण "मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित" करते थे।

आगे कहा गया कि मां से 10,000 रुपये लाने और पति की मांग को पूरा नहीं करने पर, "यातना की डिग्री बढ़ गई और उन्होंने उसे मारने की साजिश रची।"

अभियोजन पक्ष के अनुसार, "एक रात जब शिकायतकर्ता अपने बच्चों के साथ अपने कमरे में थी, उसने अपनी सास, ननद और पति के बीच उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर उसे मारने की योजना पर चर्चा करते हुए देखा।”

यह प्रस्तुत किया गया कि जब शिकायतकर्ता अपने कमरे से बाहर निकली, तो उसके पति ने उस पर हमला किया और कथित तौर पर उसका गला घोंटकर उसे मारने की कोशिश की। इन अनुभवों से आहत अपीलकर्ता अपने बच्चों के साथ अपनी मां के घर लौट आई और आरोप लगाया कि उसका पति इस बीच पिंकी धारा को घर ले आया और उससे शादी कर ली।

इसके विपरीत, अपीलकर्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि मुकदमे के दौरान जांच किए गए गवाहों ने "अतिरंजित तरीके" से गवाही दी थी और यह आरोप कि शिकायतकर्ता ने 10,000 रुपये की मांग के कारण अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया था, को शिकायतकर्ता द्वारा सहन की गई क्रूरता की सीमा को साबित करने के लिए रिकॉर्ड में नहीं लाया गया था।

यह भी तर्क दिया गया कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष साक्ष्य के चरण के दौरान अभियोजन पक्ष के मामले और शिकायतकर्ता के बयानों के बीच विसंगतियां उत्पन्न हुई थीं।

जैसा कि शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया था कि जब उसका पति दूसरी पत्नी को घर लाया था, तो वह अपनी मां के घर लौटने से पहले कुछ दिनों के लिए उनके साथ रही थी, जो अभियोजन पक्ष के मामले के विपरीत था कि पीड़िता को 10,000 रुपये के दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था और अपने पति के दूसरी बार शादी करने से पहले अपनी मां के घर लौट आई।

सबूतों पर गौर करने पर, अदालत ने अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता के विवाह की परिस्थितियों पर गौर किया। यह नोट किया गया कि दोनों पक्षों की शादी को 12 साल हो गए थे और उनके दो बच्चे थे।

अदालत ने आगे कहा कि तत्काल विवाद हीरा बिट्टर की पिंकी धारा से दूसरी शादी के बाद ही शुरू हुआ था, और हालांकि, अपीलकर्ता के आदेश पर शिकायतकर्ता द्वारा झेली गई मानसिक और शारीरिक यातना के संबंध में गवाहों के कई बयान थे। इसके संबंध में कोई चिकित्सीय साक्ष्य या चोट रिपोर्ट नहीं है, और शिकायतकर्ता ने स्वेच्छा से वैवाहिक घर छोड़ दिया था, बाद में उसने अपने पति की दूसरी शादी के संबंध में शिकायत वापस ले ली, जो उसके द्वारा दायर की गई थी।

ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों का विश्लेषण करते हुए, बेंच ने पाया कि हालांकि ट्रायल कोर्ट ने निर्णायक रूप से माना कि अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए के तहत अपराध साबित हो गया है, लेकिन शिकायतकर्ता और उसकी मां दोनों ने साक्ष्य के दौरान निर्णायक रूप से यह नहीं कहा था कि अपीलकर्ता की दूसरी शादी से पहले कोई हिंसा हुई थी।

मानसिक क्रूरता के पहलू पर, बेंच ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (i) (ए) की जांच की और माना कि, "मानसिक क्रूरता साबित करने के लिए पीड़ा इस मात्रा की होती है कि यह पत्नी और पति के बीच के बंधन तोड़ देती है और जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित पक्ष के लिए दूसरे पक्ष के साथ रहना असंभव हो जाता है।”

उक्त टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया और उसे आईपीसी की धारा 498ए के तहत मानसिक या शारीरिक यातना के दोष से मुक्त कर दिया।

केस टाइटल: हीरा बिट्टर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (Cal) 214

ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

Tags:    

Similar News