सेक्‍शन 138 एनआई एक्ट- झारखंड हाईकोर्ट ने नॉन-एमआईसीआर चेक की बाउंसिंग और पोस्टिंग के प्रमाण पत्र के तहत नोटिस की व्याख्या की

Update: 2021-07-27 05:43 GMT

झारखंड हाईकोर्ट

पिछले हफ्ते झारखंड उच्च न्यायालय ने नॉन-एमआईसीआर (मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्न‌िशन) चेक की बाउंसिंग के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रयूमेंट एक्ट, 1881 (एक्ट) की धारा 138 के तहत अभियोजन के लिए आवश्यक अनिवार्यताओं के संबंध में कुछ प्रासंगिक अवलोकन किए।

अदालत ने ड‌िमांड नोटिस के प्रेषण के लिए सेवा के वैध तरीके का गठन करने के निर्देशों को भी जारी किया।

जस्टिस अनुभा रावत चौधरी सत्र न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ एक आपराधिक संशोधन याचिका पर फैसला कर रहीं थीं, जिसमें अधिनियम की धारा 138 के तहत याचिकाकर्ता पर लगे आरोपों की पुष्टि की गई थी, और उसे एक वर्ष के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी, साथ ही 80,000 रुपए मुआवजे के भुगतान का आदेश दिया गया था। 

मौजूदा मामले में, याचिकाकर्ता के चेक बैंक के समक्ष कलेक्‍शन के लिए प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन 15 जून, 2007 को चेक की अपर्याप्तता के कारण चेक बाउंस हो गए थे। 

10 जुलाई, 2007 को शिकायतकर्ता ने फिर से याचिकाकर्ता की सलाह पर नकद के लिए एक बार फिर चेक जमा किए थे, लेकिन बैंक द्वारा चेक वापस कर दिए गए। बैंक ने कहा कि चेक नॉन-एमआईसीआर हैं और इस प्रकार बैंक उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता है। 

नतीजतन 24 जुलाई, 2007 को दिनांकित एक कानूनी नोटिस को शिकायतकर्ता द्वारा पोस्टिंग के प्रमाण पत्र के साथ, हालांकि पंजीकृत कवर के तहत नहीं, याचिकाकर्ता को भेजा गया। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि 24 जुलाई, 2007 को कानूनी नोटिस की सेवा के संबंध में कोई प्रमाण नहीं है, बल्कि कोई जानकारी नहीं है।

अवलोकन

मुद्दा 1: क्या चेक का इस आधार पर बाउंस‌ होना कि वह नॉन-एमआईसीआर होने के कारण बैंक का स्वीकार्य नहीं था, नेगोशिएबल इंस्ट्रयूमेंट एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत अभियोजन का आधार हो सकता है?

शुरुआत में अदालत ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने इस तथ्य को कि दूसरी बार बाउंसिंग चेक के नॉन-एमआईसीआर होने के कारण हुई है, को अनदेखा करके अधिनियम की धारा 138 के तहत याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया है। 10 जुलाई, 2007 को बैंक मेमो ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि चेक की दूसरी बाउंसिंग धन की अपर्याप्तता के कारण नहीं हुई, बल्‍कि इस तथ्य के कारण कि चेक स्वयं बैंक द्वारा अपनी वैधता/स्वीकार्यता खो चुकी है।

कोर्ट ने कहा, "याचिकाकर्ता की दूसरी पेश पर चेक की वापसी में कोई भूमिका नहीं थी, बल्‍कि तकनीकी कारणों से बैंक द्वारा ही चेक को स्वीकार्य नहीं किया गया था। नेगोशिएबल इंस्ट्रयूमेंट एक्ट, 1881 के धारा 138 के प्रावधान (ए) के अनुसार चेक को, जिस तारीख को इसे आहरित किया गयाा है, इसकी वैधता की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, से छह महीने के भीतर पेश किया जाना चाहिए। यह इस अदालत का विचार है कि बैंक द्वारा दूसरी पेशी पर चेेक स्वीकार्य नहीं होना...याचिकाकर्ता के किसी कृत्य या चूक के कारण नहीं था।"

इस प्रकार यह आयोजित किया गया था कि अधिनियम की धारा 138 के तहत दूसरी प्रस्तुति पर चेक की बाउंसिंग अधिनियम की धारा 138 के तहत अभियोजन का आधार नहीं हो सकती है, क्योंकि अभियोजन के ‌लिए एक नजीर यह है कि चेक प्रस्तुति की तारीख को स्वयं मान्य होना चाहिए, इस शर्त की संतुष्ट‌ि नहीं की गई थी क्योंकि उन्हें नॉन-एमआईसीआर चेक होने के कारण उन्हें वापस कर दिया गया था। 

मुद्दा 2: क्या पोस्टिंग के प्रमाण पत्र के तहत ‌डिमांड नोटिस का प्रेषण नेगोशिएबल इंस्ट्रयूमेंट एक्ट, 1881 की धारा 138 के प्रावधानों के तहत सेवा का वैध तरीका कहा जा सकता है?

अदालत ने पाया कि अधिनियम की धारा 138 के तहत, चेक के बाउंसिंग के संबंध में ‌डिमांड नोटिस के प्रेषण का कोई विशिष्ट तरीका निर्धारित नहीं किया गया है। प्रावधान केवल यह निर्धारित करता है कि ‌ड‌िमांड नोटिस लिखित होना चाहिए और चेक की वापसी के बारे में जानकारी प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर भेजा जाना चाहिए। 

मोहम्मद असिफ नसीर बनाम वेस्ट वॉच में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भरता रखी गई थी, जिसमें पोस्टिंग प्रमाण पत्र के तहत प्रेषित नोटिस को सेवा के किसी भी वैधानिक निर्धारित मोड की अनुपस्थिति में नोटिस के प्रेषण के वैध मोड के रूप में स्वीकार किया गया था।

इस प्रकार, अदालत ने कहा, "यह अदालत मानती है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रयूमेंट एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत ‌ड‌िमांड नोटिस का प्रेषण" सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग "के तहत कानून में अनुमोदित है।"

मुद्दा 3: पोस्टिंग के प्रमाण पत्र के तहत प्रेषित ‌डिमांड नोटिस को सेवा के किसी भी प्रमाण, या तो दस्तावेजी या परिस्थितिजन्य की अनुपस्थिति, कब कहा जा सकता है कि उस पर पर इसे दिया जा चुका है, जिस पर इसे भेजा गया है ?

अदालत ने कहा कि पोस्टिंग प्रमाण पत्र के तहत भेजे गए नोटिस का केवल प्राप्त होना स्वयं में सेवा का पर्याप्त प्रमाण नहीं हो सकता है। यदि यह अन्य तथ्यों और परिस्थितियों के साथ मिलकर है, जो साबित करते हैं कि पार्टी को नोटिस दिया गया था तो इसे पार्टी पर पर्याप्त सेवा होने के लिए आयोजित किया जा सकता है। 

हालांकि, अदालत ने कहा कि तत्काल मामले में याचिकाकर्ता पर ‌डिमांड नोटिस की सेवा के संबंध में कोई सेवा रिपोर्ट मौजूद नहीं है और रिकॉर्ड पर पोस्टिंग के प्रमाण पत्र के तहत केवल प्रेषण प्रमाण है। 

कोर्ट ने कहा, "मौजूदा मामले में, पोस्टिंग प्रमाण पत्र के तहत नोटिस भेजे जाने के अलावा, यह दिखाने के लिए कोई अन्य सामग्री या अन्य तथ्य और परिस्थितियां नहीं हैं कि याचिकाकर्ता को डिमांड नोटिस की सेवा की गई थी...।"

अदालत ने आगे कहा कि ट्रायल कोर्ट यह विचार करने में नाकाम रही कि पोस्टिंग के प्रमाण पत्र के तहत याचिकाकर्ता को भेजी गई ‌ड‌िमांड नोटिस की सेवा के संबंध में कोई सबूत नहीं था। नतीजतन, अधिनियम की धारा 138 के तहत डिमांउ नोटिस की सेवा के रूप में कोई भी अनुमान तैयार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 138 के तहत मामले को दाखिल करने के लिए शर्त, यानी ड‌िमांड नोटिस की सेवा की शर्त संतुष्ट नहीं हुई है, याचिकाकर्ता का अपराध कानून की आंखों में बरकरार नहीं रह सकता है। 

इस प्रकार अदालत ने याचिका का निस्तारण किया, और कहा, "नेगोशिएबल इंस्ट्रयूमेंट एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत याचिकाकर्ता को दोषी करार देने का निर्णय घोर अवैधता से पीड़ित हैं और नेगोशिएबल इंस्ट्रयूमेंट एक्ट, 1881 के धारा 138 के अनिवार्य प्रावधानों को अनदेखा कर रहे हैं, ...जो इस अदालत के संशोधन क्षेत्राधिकार के तहत हस्तक्षेप की मांग करता है। "

केस शीर्षक: मोहम्‍मद नसीम अंसारी बनाम झारखंड राज्य

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