रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन (RCBA) के निर्वाचित प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण समारोह पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई।

रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव न्यायाधिकरण ने कल पारित आदेश में यह रोक लगाई।

चुनाव न्यायाधिकरण में अध्यक्ष आरपी धानिया और सदस्य आईएस शर्मा और इंदु शेखर शामिल हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सहित राष्ट्रीय राजधानी में सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव 21 मार्च को हुए थे।

चुनाव प्रक्रिया में विसंगतियों का आरोप लगाते हुए विभिन्न वकीलों द्वारा चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष दायर चुनाव याचिका में यह घटनाक्रम हुआ।

याचिकाकर्ताओं ने इस मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका भी दायर की थी। 27 मार्च को पारित आदेश में जस्टिस मिनी पुष्करणा ने याचिकाकर्ताओं को चुनाव न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाने के निर्देश के साथ याचिका का निपटारा कर दिया।

न्यायालय ने कहा था,

"यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि चुनाव याचिका पर उसके गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा, प्रतिवादी चुनाव याचिका के निर्णय के उद्देश्य से अभिलेखों को सुरक्षित रखेंगे।"

जस्टिस पुष्करणा ने चुनाव न्यायाधिकरण से मामले को शीघ्रता से विचारणीय और निपटाने के लिए कहा। 01 अप्रैल को याचिकाकर्ताओं ने चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया कि उन्होंने 02 अप्रैल को शाम 4 बजे मनाए जाने वाले अभिनंदन समारोह के संबंध में एक तत्काल आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें RCBA की नव-निर्वाचित कार्यकारी समिति शपथ ग्रहण करेगी।

इस पर न्यायाधिकरण ने निर्देश दिया:

"21.03.2025 के चुनाव के संबंध में याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए तर्कों पर विचार करते हुए प्रतिवादियों को न्यायाधिकरण के अगले आदेश तक शपथ समारोह मनाने से रोक दिया गया।"

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