कोरोना की दूसरी लहर: एनसीएलएटी ने 26 अप्रैल से 20 मई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया

Update: 2021-04-20 05:49 GMT

नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने देश भर में COVID-19 मामलों में हालिया उछाल के मद्देनजर इस साल के समर वेकेशन के लिए कैलेंडर को संशोधित किया है। एनसीएलएटी के संबंधित प्राधिकरण ने 7 से 30 जून की पूर्व अधिसूचित अनुसूची से 26 अप्रैल से 20 मई तक ग्रीष्मकालीन छुट्टियों को स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया है।

इस संबंध में 19 अप्रैल, 2021 को जारी कार्यालय आदेश में कहा गया:

"पूर्व में अधिसूचित समर वैकेशन 07.06.2021 से 30.06.2021 बजे तक रद्द किया गया। इसके बदले में 26.04.2021 से 20.05.2021 तक की अवधि के लिए समर वैकेशन घोषित किया गया है। यह नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के लिए काम करेगा। नई दिल्ली में NCLAT की प्रिंसिपल बेंच के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश के रूप में देखे जाएंगे। हालांकि रजिस्ट्री इस अवधि के दौरान कार्यात्मक रहेगी।"

कार्यालयी आदेश में यह भी कहा गया है कि उक्त अवधि के दौरान मामलों की ई-फाइलिंग चालू होगी और सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार ट्रिब्यूनल द्वारा सुनवाई के लिए तत्काल मामले उठाए जा सकते हैं।

इसके अलावा, आदेश में कहा गया:

"यह सूचित किया जाता है कि यदि आवश्यक हो तो मामले की तारीखों को बदलने के लिए अनुरोध कम से कम तीन दिन पहले पक्षकारों/एलडी वकील द्वारा किया जा सकता है। इस संबंध में एक मेल रजिस्ट्रार- nclat@nic.in पर ईमेल द्वारा भेजा जा सकता है। इसके बाद स्थगन की मांग के लिए लिखित पक्ष/पक्ष में सहमति/आपत्ति प्राप्त करना, जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा। जिसके लिए बोर्ड को सूचित किया जाएगा।"

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