चुनाव से पहले किए गए अनुबंध के लिए पति को भुगतान करने पर सरपंच पत्नी को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

Update: 2023-06-15 05:05 GMT

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह मानते हुए कि सरपंच को उसके चुनाव से पहले उसके द्वारा किए गए पंचायत कार्य के लिए उसके पति को भुगतान करने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, हाल ही में अयोग्य महिला की पंचायत सदस्यता और सरपंच पद को बहाल कर दिया।

जस्टिस अरुण पेडनेकर ने कहा कि महाराष्ट्र ग्राम पंचायत एक्ट, 1958 की धारा 14(1)(जी) के तहत अयोग्यता केवल एक सदस्य द्वारा की जाती है, जब निर्वाचित सदस्य के रूप में उसके कार्यकाल के दौरान अनुबंध प्रदान या बढ़ाया जाता है।

अदालत ने कहा,

"याचिकाकर्ता ने निर्वाचित होने के बाद केवल भुगतान किया। सरपंच/याचिकाकर्ता द्वारा अपने पति को किया गया भुगतान याचिकाकर्ता के पति द्वारा पहले के समय में किए गए श्रम कार्य का परिणाम है। इस तरह अधिनियम, 1958 की धारा 14 (1) (जी) के तहत अयोग्यता है। वर्तमान याचिकाकर्ता के मामले में लागू नहीं होता है। एक्ट की धारा 14 (1) (जी) के तहत अयोग्यता निर्वाचित सदस्य द्वारा केवल निर्वाचित सदस्य के कार्यकाल के दौरान दिए गए या विस्तारित किए गए अनुबंध के मामलों में होती है।"

याचिकाकर्ता मनकर्ण काले को 10 फरवरी, 2021 को हिंगोली जिले के एक गांव के सरपंच के पद के लिए चुना गया था। उस वर्ष सितंबर में गांव निवासी विठ्ठल बलीराम काले ने याचिकाकर्ता के खिलाफ एक्ट की धारा 14(1)(जी) के तहत उनके पति ठेकेदार के काम पर 1952 रुपये का भुगतान जारी करने के लिए अयोग्य ठहराने की शिकायत दर्ज की।

जिला कलक्टर ने याचिकाकर्ता को अयोग्य घोषित कर दिया। इस निर्णय को अपीलीय प्राधिकारी अपर आयुक्त औरंगाबाद मंडल ने बरकरार रखा। इस प्रकार, उसने वर्तमान रिट याचिका दायर की।

याचिकाकर्ता के पति नागुराव काले जल निकासी, सफाई और प्रकाश फिटिंग आदि का श्रम कार्य कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उनके पति ने पंचायत सदस्य के रूप में चुनाव से ठीक पहले काम किया था। हालांकि, इस काम का भुगतान पंचायत और सरपंच का सदस्य बनने के बाद किया गया था।

शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि चूंकि याचिकाकर्ता के सरपंच बनने के बाद राशि का भुगतान किया गया था, इसलिए वह राशि की अंतिम लाभार्थी है। इसके अलावा, भुगतान से पहले काम का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया और भुगतान ग्राम पंचायत के प्रस्ताव और सत्यापन द्वारा छितराया नहीं गया।

अक्टूबर और नवंबर 2020 की उपस्थिति पत्रक से अदालत ने नोट किया कि याचिकाकर्ता का पति उस कार्य के लिए उपस्थित था, जिसके लिए अक्टूबर के लिए 13,500/- रुपये का भुगतान किया जाना था। नवंबर के लिए 6000/- का भुगतान किया जाना था।

अदालत ने कहा कि हालांकि, यह काम ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में याचिकाकर्ता के चुनाव से पहले किया गया।

एक्ट की धारा 14(1)(जी) पंचायत के आदेश अनुबंध द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं या किसी साथी के माध्यम से किए गए किसी भी कार्य में हिस्सेदारी या रुचि रखने वाले सदस्य की अयोग्यता का प्रावधान करती है।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के पति द्वारा किया गया नाले की सफाई का कार्य श्रम कार्य है, इसलिए पंचायत द्वारा दिन-प्रतिदिन के आधार पर मूल्यांकन किया जाना है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की उसे काम देने में कोई भूमिका नहीं थी, क्योंकि यह उसके चुनाव से पहले किया जाता है।

अदालत ने कहा कि पति को भुगतान केवल पहले के समय में उसके श्रम कार्य का परिणाम है, इसलिए अधिनियम की धारा 14(1)(जी) के तहत याचिकाकर्ता की अयोग्यता आकर्षित नहीं होती है। अदालत ने कहा कि एक्ट की धारा 14(1)(जी) के तहत अयोग्यता को सख्ती से समझा जाना चाहिए।

इसलिए अदालत ने जिला कलेक्टर और अपीलीय प्राधिकरण का निर्णय रद्द कर दिया।

केस नंबर- रिट याचिका नंबर 7829/2022

केस टाइटल- मनकर्ण w/o. नागोराव काले बनाम महाराष्ट्र राज्य

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