[धारा 55 एनडीपीएस एक्ट] अभियोजन प्रतिबंधित सामग्री की 'सुरक्षित कस्टडी' साबित करने के लिए बाध्य, अनुपालन ना हो तो आरोपी बरी होगा: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट
जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 55 के महत्व पर प्रकाश डालते हुए,कहा कि यह प्रावधान प्रतिबंधित सामग्री के साथ छेड़छाड़ के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए विशेष रूप से पेश किया गया है। यह प्रतिबंधित पदार्थ को तुरंत पुलिस स्टेशनों के सुरक्षित भंडारण में स्थानांतरित करने और उसे फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) को समय पर अग्रेषित करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर बल देता है।
यह साबित करने का दायित्व अभियोजन पक्ष पर है कि इन महत्वपूर्ण कदमों का पालन किया गया था और प्रतिबंधित पदार्थ के उचित हैंडलिंग को प्रदर्शित करने में विफलता इसकी प्रामाणिकता और अखंडता के बारे में संदेह पैदा करती है।
जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस राजेश सेखरी एनडीपीएस एक्ट की धारा 20/29 और शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 के तहत अपराधों के लिए प्रतिवादी को बरी करने के फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रहे थे।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी यूसुफ मस्सी ने पुलिस को बताया कि उसके घर में और प्रतिवादी-अभियुक्त के पास एक पिस्तौल, जिंदा कारतूस और हेरोइन के पैकेट मौजूद है। इसके बाद, इन खुलासों के आधार पर बरामदगी की गई और आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट और शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए।
अभियोजन पक्ष ने प्रतिवादी का अपराध साबित करने के लिए 16 गवाहों से पूछताछ की। हालांकि, सबूतों का विश्लेषण करने पर, ट्रायल कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के अनिवार्य प्रावधानों का पालन करने में विफलता के साथ-साथ कई विरोधाभास और विसंगतियां पाईं।
नतीजतन, ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी को बरी कर दिया। अपीलकर्ता-राज्य ने बरी किए जाने को चुनौती दी।
अभियोजन पक्ष के गवाहों की बारीकी से जांच करने पर पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि वर्तमान मामले में जांच एजेंसी को सौंपे जाने से पहले प्रतिवादी क्राइम एंड रेलवे की हिरासत में था। कोर्ट ने कहा, हालांकि, अभियोजन पक्ष इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत या दस्तावेज उपलब्ध कराने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप उनके मामले में एक महत्वपूर्ण चूक हुई।
प्रतिवादी की ओर से दिए गए प्रकटीकरण बयानों की स्वीकार्यता पर विचार-विमर्श करते हुए, जिसके कारण प्रतिबंधित सामग्री की बरामदगी हुई, पीठ ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को दिए गए बयान आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में स्वीकार्य नहीं हैं, जब तक कि आरोपी उस समय हिरासत में न हो। उस जानकारी के आधार पर खुलासा और उसके बाद बरामदगी की गई। अभियोजन पक्ष इनमें से किसी का भी सबूत देने में विफल रहा, इसलिए खुलासा और बरामदगी को कमजोर और अविश्वसनीय माना जाता है।
स्वतंत्र गवाहों की संलिप्तता से संबंधित विसंगतियों की ओर इशारा करते हुए, अदालत ने कहा कि जिन गवाहों से घटनाओं के अभियोजन पक्ष के संस्करण की पुष्टि करने की उम्मीद की गई थी, वे या तो मुकर गए या अभियोजन पक्ष के दावों का समर्थन नहीं किया और जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन की ताकत प्रभावित हुई।
पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि अभियोजन यह प्रदर्शित करने में विफल रहा है कि प्रतिबंधित सामग्री को एनडीपीएस एक्ट के सख्त प्रावधानों के अनुसार कानून के अनुसार संभाला गया था।
इन प्रक्रियात्मक खामियों, साक्ष्यों में विसंगतियों और कानूनी आवश्यकताओं के गैर-अनुपालन के आलोक में, अदालत ने पाया कि बरी करने के तर्कसंगत फैसले में कोई अवैधता तो दूर, अनुचितता भी नहीं मिली और इसलिए अपील को खारिज कर दिया।
केस टाइटल: जम्मू-कश्मीर राज्य बनाम शाम लाल
साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (जेकेएल) 165