धारा 498ए आईपीसी | पत्नी ने पूजा करने के लिए पैसे देने से इनकार करने पर पति के खिलाफ की ‌थी आपराधिक शिकायत, कर्नाटक हाईकोर्ट ने रद्द की

Update: 2023-09-19 07:54 GMT

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ उसकी पत्नी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत दर्ज की गई शिकायत को खारिज कर दिया। प‌‌ति ने पत्नी को पूजा के लिए जरूरी सामान खरीदने के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ये शिकायत दर्ज की गई थी।

अदालत ने पाया कि पत्नी के आरोप पति के खिलाफ धारा 498ए (क्रूरता) लागू करने के लिए आवश्यक सामग्री को पूरा नहीं करते हैं।

कोर्ट ने कहा,

“शिकायत इतनी अस्पष्ट है कि यह अस्पष्टता को ही जकड़ लेगी। जांच में बिना किसी तुक या कारण के आरोप पत्र दाखिल किया गया, सौभाग्य से आरोप पत्र में माता-पिता को छोड़ दिया गया। यह केवल पति के खिलाफ दायर किया गया है और पति के खिलाफ जो पाया गया है वह ऊपर उद्धृत किया गया है। इसलिए, याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 498ए के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लापरवाही और शिथिलता से लगाया गया है।''

इस मामले में याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता (पत्नी) के बीच वैवाहिक विवाद शामिल है, जिनकी शादी को 15 साल हो चुके हैं और उनका 14 साल का बेटा है।

पत्नी ने याचिकाकर्ता और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498ए (एक विवाहित महिला के प्रति क्रूरता) सहित विभिन्न अपराधों का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। अपराध दर्ज होने पर पुलिस ने जांच की और याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया।

परिवार के अन्य सभी सदस्यों के खिलाफ आरोप हटा दिए गए, जिन्हें शुरू में आरोपी बनाया गया था। इस प्रकार याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ सभी कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि शिकायत में आईपीसी की धारा 498ए, 504 और 506 के तहत कथित अपराधों के आवश्यक तत्वों का अभाव है। दूसरी ओर, पत्नी ने तर्क दिया कि भले ही शिकायत के शब्द खराब हों, लेकिन इसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप थे।

पीठ ने शिकायत पर गौर किया और कहा कि पत्नी ने याचिकाकर्ता से पूजा के लिए कुछ सामग्री लाने के लिए पैसे मांगे थे, लेकिन ने देने से इनकार कर दिया। इसी अस्वीकृति को शिकायत में दोनों के बीच झगड़े के रूप में पेश किया गया था।

कोर्ट ने कहा, "जो बात स्पष्ट रूप से सामने आएगी वह पति और पत्नी के बीच कुछ झड़पें हैं, जो रोजाना नहीं तो अक्सर होती हैं, जिनके आईपीसी की धारा 498ए के घटक बनने का अनुमान है।"

यह नोट किया गया कि धारा 498ए में गंभीर चोट या जीवन को खतरा पहुंचाने वाली क्रूरता की आवश्यकता है। शिकायत एक धार्मिक अनुष्ठान के लिए पैसे को लेकर पति-पत्नी के बीच एक मामूली विवाद पर केंद्रित थी, जो क्रूरता के रूप में योग्य होने के लिए अपर्याप्त प्रतीत होता था।

आरोपों की प्रकृति को देखते हुए, अपमान और आपराधिक धमकी से संबंधित धारा 504 और 506 भी बिना किसी मजबूत आधार के लागू की गईं।

शिकायत और आरोपपत्र का हवाला देते हुए पीठ ने कहा,

"अगर पूरी शिकायत और आरोपपत्र के सारांश को एक साथ रखकर पढ़ा जाए तो यह कहीं भी आईपीसी की धारा 498ए, 504 या 506 के तहत दंडनीय अपराध के किसी तत्व का संकेत नहीं देगा।"

कोर्ट ने यह भी कहा कि हर अपराध में धारा 504 और 506 लगाना 'सिर्फ इसलिए कि वे गैर-संज्ञेय हैं' एक आदत बन गई है।

इसमें पाया गया कि विवाद पति-पत्नी के बीच था और यहां सार्वजनिक शांति भंग होने की कल्पना नहीं की जा सकती। अदालत ने इस प्रकार माना कि याचिकाकर्ता ने मामले के तथ्यों को देखते हुए लापरवाही से प्रावधान का इस्तेमाल किया है।

धारा 506 का जिक्र करते हुए, जो आपराधिक धमकी के लिए सजा से संबंधित है, पीठ ने कहा, “यहां ऊपर बताए गए तथ्य स्पष्ट रूप से संकेत देंगे कि यह विवाद पति-पत्नी के बीच हुआ मामूली झगड़ा है। धारा 503 के अवयव कहां से उत्पन्न हो सकते हैं यह एक रहस्य है और इस तरह के रहस्य पर धारा 506 भी याचिकाकर्ता के खिलाफ शिथिल रूप से रखी गई है। इसलिए, जांच अधिकारी धारा 504 या धारा 506 का उपयोग उस तरीके से नहीं कर सकते थे जिस तरह से इसमें शामिल किया गया है।''

कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच अधिकारियों को आईपीसी की धारा 504 और 506 के तहत अपराध तय करते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि इनमें दो साल की कैद की सजा हो सकती है।

'इसलिए, जांच अधिकारी की ओर से ऐसे मामले में केवल धारा 504 या 506 लाना एक हास्यास्पद कार्य नहीं हो सकता है, जहां उक्त अपराध के लिए सामग्री का एक कण भी नहीं है।'

पीठ ने फैसले में मोहम्मद वाजिद बनाम यूपी राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट पर फैसले पर भरोसा किया।

अदालत ने शिकायतकर्ता के दावों में भी विसंगतियां पाईं और कहा कि उसने अपने ससुराल वालों के खिलाफ आरोप लगाने में देरी की, जिससे संभावित गलत उद्देश्यों का पता चलता है।

तदनुसार, इसने याचिका स्वीकार कर ली और पति के खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी

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