[धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम] सक्षम पति पत्नी से भरण-पोषण की मांग नहीं कर सकता, ऐसा करना आलस्य को बढ़ावा देगा: कर्नाटक हाईकोर्ट
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी को किसी ऐसे सक्षम पति को भरण-पोषण का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है जो किसी अक्षमता या दुर्बलता से पीड़ित नहीं है, तो यह आलस्य को बढ़ावा देना होगा।
जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश की पीठ ने यह स्पष्ट किया कि "सिर्फ इसलिए कि (हिंदू विवाह) अधिनियम की धारा 24 रखरखाव के अनुदान के लिए लिंग तटस्थ है, यह इस तथ्य के बावजूद आलस्य को बढ़ावा देगी कि पति को कमाई करने में कोई बाधा नहीं है।”
इसके अलावा, यह दावा किया गया था कि पत्नी के माता-पिता संपन्न हैं और पत्नी ने पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कई कार्यवाही की है, इसलिए उसे मुकदमेबाजी के खर्चों को पूरा करना होगा।
पीठ ने रिकॉर्ड पर विचार करते हुए कहा, "यह तर्क कि याचिकाकर्ता के पास कोई नौकरी नहीं है और उसके पास खुद के भरण-पोषण का कोई साधन नहीं है और इसलिए, वह पत्नी का भरण-पोषण करने की स्थिति में नहीं है और बदले में पत्नी से भरण-पोषण चाहता है, अस्वीकार्य है क्योंकि यह मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण है।
जिसके बाद यह आयोजित किया गया, "सिर्फ इसलिए कि उन्होंने COVID-19 की शुरुआत में अपनी नौकरी खो दी, यह नहीं कहा जा सकता है कि वह कमाई करने में अक्षम हैं। इसलिए, यह अकाट्य रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पति ने अपने आचरण से पत्नी के हाथों भरण-पोषण की मांग करके इत्मीनान से जीवन जीने का फैसला किया है।
इसमें कहा गया है, "इस न्यायालय के विचार में, इस तरह के आवेदन को मंजूर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पति खुद को अक्षम नहीं कर सकता है और पति के हाथों भरण-पोषण का दावा करने के लिए अधिनियम की धारा 24 के तहत एक आवेदन को बनाए रख सकता है। यह अधिनियम की धारा 24 की भावना के अनुरूप नहीं होगा। इसलिए, पति तब तक किसी भी भरणपोषण की मांग नहीं कर सकता जब तक कि वह शारीरिक या मानसिक ऐसी अक्षमता का प्रदर्शन न करे, जिससे वह खुद के लिए नौकरी ढूंढकर पैसे कमाने में अक्षम हो।"
यह देखते हुए कि एक सक्षम पति का यह कर्तव्य है कि वह खुद का, पत्नी और बच्चे का भरण-पोषण करे, बेंच ने कहा, "'जंग लगने से अच्छा है घिस जाना।"
तदनुसार इसने याचिका को खारिज कर दिया।
केस टाइटल: XYZ और ABC
केस नंबर: रिट पीटिशन नंबर 24226 ऑफ 2022।
साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (कर) 24