[रेलवे एक्ट की धारा 123] ट्रेन में पत्नी के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर रेलवे पुलिस के हमले के कारण मौत 'अप्रिय घटना': झारखंड हाईकोर्ट
झारखंड हाईकोर्ट ने एक विधवा को रेलवे अधिनियम के तहत 4 लाख का मुआवजा, जिसने उक्त कर्मियों द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ का विरोध करने के बाद ट्रेन यात्रा के दौरान रेलवे पुलिस कर्मियों के हमले में अपने पति को खो दिया।
याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करने वाले रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल के फैसले को रद्द करते हुए जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि घटना रेलवे अधिनियम की धारा 123 (सी) के तहत एक 'अप्रिय घटना' है और इस प्रकार, विधवा अधिनियम की धारा 124ए के तहत मुआवजे की हकदार होगी।
कोर्ट ने कहा,
"मृतक के साथ ट्रेन में सफर के दौरान पत्नी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर मारपीट की गई, निश्चित रूप से यह घटना 'अप्रिय घटना' की श्रेणी में आएगी।"
आगे कहा,
"ऐसे देश में जहां करोड़ों लोग रेलवे ट्रेनों से सफर करते हैं क्योंकि हर कोई हवाई या निजी कार में यात्रा करने का जोखिम नहीं उठा सकता है, अभिव्यक्ति के लिए एक प्रतिबंधात्मक और संकीर्ण अर्थ देकर दुर्घटनाओं (विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों) को रेलवे अधिनियम के तहत मुआवजा प्राप्त करने से रोकना ये बड़ी संख्या में पीड़ितों को ट्रेन से वंचित करने की राशि होगी।"
विधवा के दावे को रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि एफएसएल रिपोर्ट में कहा गया है कि मृतक के विसरा में एक मजबूत गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इरिटेंट जहर एल्यूमीनियम फॉस्फाइड पाया गया था।
अपील में, उच्च न्यायालय ने पाया कि मृतक की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट स्पष्ट है कि मौत हमले के दौरान लगी चोट (सिर पर सूजन और चोट) के कारण हुई है।
आगे कहा कि मृतक और अपीलकर्ता वास्तविक यात्री थे। इसके अलावा, पुलिस के दो उच्च अधिकारियों ने सीबी-सीआईडी जांच के आधार पर चार पुलिस कर्मियों का अपराध स्वीकार किया था।
कोर्ट ने ये भी कहा,
"कोई विवाद नहीं है कि अधिनियम के तहत ट्रेन में यात्रा के दौरान किसी भी अप्रिय घटना के कारण किसी यात्री की मृत्यु और/या चोट लगने के लिए रेल प्रशासन की वैधानिक देयता है। इसके अलावा, यह उचित मामले के सामान्य कानून कर्तव्य का उल्लंघन है जो रेलवे सहित सभी वाहकों पर पड़ता है। मामले का मानक उच्च और सख्त है। जहां रेलवे अधिकारियों के कर्तव्य का पूर्ण अभाव है, जिसके परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी प्रदान करते हुए कीमती जीवन छीन लिया गया है।"
केस टाइटल: संगीता देवी व अन्य बनाम महाप्रबंधक, एसईआर के माध्यम से भारत संघ
कोरम: जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी
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