"दुर्लभ और असाधारण मामला": उड़ीसा हाईकोर्ट ने जिला जज भर्ती परीक्षा में उम्मीदवार के दो उत्तरों के 'पुनर्मूल्यांकन' का आदेश दिया

Update: 2022-05-13 08:43 GMT

उड़ीसा हाईकोर्ट ने बार से जिला जज संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में शामिल उम्मीदवार के दो उत्तरों के 'पुनर्मूल्यांकन' का आदेश दिया है।

चीफ जस्टिस डॉ एस मुरलीधर और जस्टिस राधा कृष्ण पटनायक की खंडपीठ ने कहा कि अनुच्छेद 226 के तहत व्यापक शक्ति उपलब्ध हो सकती है, भले ही ऐसी स्थिति में पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान न हो, जहां एक उम्मीदवार सही उत्तर देने के बावजूद और जिसके बारे में जरा भी संदेह नहीं हो सकता है, उसे गलत उत्तर देने वाला माना जाता है और परिणामस्वरूप उम्मीदवार को किसी भी अंक के लिए अयोग्य पाया जाता है

"... एक दुर्लभ और असाधारण मामले में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय की शक्ति को पुनर्मूल्यांकन का आदेश देने से वंचित नहीं किया जाता है।"

पृष्ठभूमि

मौजूदा मामले में अमिताव त्रिपाठी जिला जज संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए उड़ीसा हाईकोर्ट द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए आयोजित परीक्षा में शामिल हुए थे। जब लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ तो याचिकाकर्ता का नाम सूची में नहीं मिला। रिजल्ट से असंतुष्ट होकर उन्होंने आरटीआई एक्ट के तहत अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की जेरोक्स कॉपी के लिए आवेदन किया।

अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन पर, उन्होंने पाया कि उन्होंने पेपर- I में 100 में से 53 अंक और पेपर- II में 100 में से 43.5 अंक प्राप्त किए। पेपर- II में दिए गए अंकों की गणना करने पर, उन्होंने पाया कि उन्हें वास्तव में 45.5 अंक प्राप्त किए, लेकिन उन्हें गलती से 43.5 अंक दिए गए।

उल्लेखनीय है कि परीक्षा नियमों के अनुसार उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने के लिए प्रत्येक पेपर में कम से कम 45% और कुल मिलाकर न्यूनतम 50% प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसलिए, याचिकाकर्ता को साक्षात्कार के लिए नहीं चुना गया था।

आगे उन्होंने पाया कि उन्हें पेपर- II के ग्रुप-डी के प्रश्न 1 और 3 के उत्तर में प्रत्येक में 5 अंकों में से केवल 0.5 अंक दिए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि यह 'मूल्यांकन योजना' का घोर उल्लंघन है क्योंकि उन्होंने पिन-पॉइंट उत्तर प्रदान किए, जिसके लिए उन्हें जो दिया गया था उससे अधिक के हकदार थे। इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती पेश की।

4 मई 2022 को मामले में परीक्षा समिति ने एक हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया था कि उत्तर पुस्तिका में दिए गए अंकों और साथ में संलग्न मार्कशीट के सत्यापन के बाद यह पाया गया कि अंकों के जोड़ में त्रुटि है। याचिकाकर्ता के पेपर- II में कुल अंक 43.5 के बजाय 45.5 अंक आते हैं।

जहां तक ​​ग्रुप-डी के प्रश्न 1 और 3 के अंकों के मूल्यांकन का संबंध है, समिति ने नियमों में निहित निषेध के आधार पर उत्तरों का अध्ययन करने पर अंक प्रदान करने में ऐसी कोई अनौचित्य या अनियमितता नहीं पाई। इसके अलावा, चूंकि याचिकाकर्ता ने पेपर- II में 47% अंक प्राप्त नहीं किए थे (ताकि कुल मिलाकर 50% प्राप्त किया जा सके), समिति ने कहा कि साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने की कोई गुंजाइश नहीं है।

टिप्पणियां

10 मई 2022 को जब मामला सूचीबद्ध किया गया तो न्यायालय ने विरोधी पक्ष की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सरकारी एडवोकेट को वह नियम दिखाने के लिए कहा जिसमें समिति द्वारा बताए गए निषेध (पुनर्मूल्यांकन के खिलाफ) शामिल थे। बाद में, न्यायालय को एक पत्र सौंपा गया जिसमें कहा गया था कि नियम वास्तव में "माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई फैसलों में निर्धारित कानून" है। दूसरे शब्दों में, उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन को प्रतिबंधित करने वाला कोई नियम नहीं है।

न्यायालय ने इस तरह के मामलों में हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र के दायरे के संबंध में त्रिपुरा हाईकोर्ट बनाम तीर्थ सारथी मुखर्जी, एआईआर 2019 एससी 3070 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों को नोट किया।

कोर्ट ने कहा,

"सवाल यह उठता है कि अधिकार के रूप में पुनर्मूल्यांकन की मांग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होने पर भी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जो न्यायालय को संदेह में छोड़ देती हैं। कुछ परिस्थितियों में एक रिट आवेदक के साथ गंभीर अन्याय हो सकता है। मामला हो सकता है जहां पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान न होने पर भी यह पता चलता है कि सही उत्तर देने के बावजूद कोई अंक नहीं दिया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह उस मामले तक ही सीमित होना चाहिए जहां उत्तर की शुद्धता के बारे में कोई विवाद नहीं है। इसके अलावा, अगर वहां कोई संदेह हो, तो संदेह का समाधान परीक्षार्थी के पक्ष में करने के बजाय परीक्षा निकाय के पक्ष में किया जाना चाहिए

अनुच्छेद 226 के तहत व्यापक शक्ति उपलब्ध हो सकती है, भले ही उस स्थिति में पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान न हो, जहां एक उम्मीदवार सही उत्तर देने के बावजूद और जिसके बारे में थोड़ा भी संदेह नहीं हो सकता है, उसे गलत माना जाता है और परिणामस्वरूप उम्मीदवार को किसी भी अंक के लिए अयोग्य पाया जाता है।"

तदनुसार, हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों के प्रयोग में, एक दुर्लभ और असाधारण मामले में, न्यायालय की शक्ति को पुनर्मूल्यांकन का आदेश देने से नकारा नहीं जाता है।

कोर्ट ने ग्रुप-डी के सवाल 1 और 3 के जवाब देखे, जहां याचिकाकर्ता को 0.5-0.5 अंक दिए गए हैं। संबंधित प्रश्नों के लिए निर्धारित अधिकतम अंक 5 थे। कोर्ट

इस बिंदु पर कोर्ट ने कहा,

"मामले पर ध्यान से विचार करने के बाद, न्यायालय का विचार है कि याचिकाकर्ता के उपरोक्त दो प्रश्नों के उत्तरों को एक विधि विशेषज्ञ द्वारा पुनर्मूल्यांकन करने के लिए कहा जाना चाहिए। न्यायालय रजिस्ट्रार (परीक्षा) को मूल उत्तर स्क्रिप्ट भेजने का निर्देश देता है। याचिकाकर्ता की किसी भी विधि विशेषज्ञ को, जिसे कि परीक्षा समिति द्वारा चुना जा सकता है, एक सीलबंद लिफाफे में और केवल समूह-डी के प्रश्न 1 और 3 के उत्तरों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए कहा जाए और इस तरह के पुनर्मूल्यांकन का परिणाम इस न्यायालय के समक्ष अगली तारीख को रखा जाए।"

समापन से पहले बेंच ने स्पष्ट किया, "अदालत यह स्पष्ट करना चाहेगी कि वह इसे "दुर्लभ और असाधारण मामला" मानती है और आगे स्पष्ट करती है कि इस आदेश को एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि इस तरह का हर मामला अपने अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों को बदल देगा।

आगे की सुनवाई के लिए 18 मई को निर्धारित की गई है।

केस शीर्षक: अमिताव त्रिपाठी बनाम उड़ीसा हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल के जर‌िए प्रतिनिधित्व

केस नंबंर : WP (C) No. 1957 of 2018

आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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