राजस्थान हाईकोर्ट ने COVID-19 के शिकार प्राइवेट डॉक्टरों के लिए 50 लाख की अनुग्रह राशि की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

Update: 2021-05-19 08:25 GMT

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने COVID-19 संक्रमण के शिकार हुए प्राइवेट डॉक्टरों के परिवारों/आश्रितों को 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की मांग वाली एक याचिका पर नोटिस जारी किया है।

न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई 7 जुलाई को तय की है।

याचिका एक होम्योपैथिक डॉक्टर की पत्नी ने दायर की है। होम्योपैथिक डॉक्टर की पिछले साल COVID-19 संक्रमण के कारण मौत हो गई थी।

याचिका में स्वर्गीय डॉक्टर की पत्नी ने कहा कि उसके पति को केंद्र और राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मद्देनजर लॉकडाउन के दौरान अपने क्लिनिक को चालू रखने के लिए मजबूर होना पड़ा।

ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने महामारी के दौरान अपने रोगियों की सेवा की और ऐसा करते हुए संक्रमित हो गए। इसके परिणामस्वरूप अगस्त 2020 में उनकी मृत्यु हो गई।

याचिका में कहा गया है,

"उनके पति के निधन के बाद याचिकाकर्ता और उनके इकलौते बेटे को विकट स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। वह राजस्थान सरकार द्वारा अनुग्रह राशि का भुगतान करके मुआवजा पाने की हकदार हैं।"

यह राज्य सरकार द्वारा जारी 11 अप्रैल, 2020 के एक आदेश को संदर्भित करता है, जिसमें COVID-19 कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अनुबंधित कर्मचारियों (स्वच्छता कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता), होमगार्ड, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि के परिवारों के लिए अनुग्रह मुआवजे की घोषणा की गई थी।

याचिकाकर्ता ने उक्त योजना के तहत सभी प्राइवेट डॉक्टरों, चाहे एलोपैथिक या होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक को शामिल करने की मांग की। साथ ही इसे 25 मार्च, 2021 के आदेश के तहत राशन डीलरों और मान्यता प्राप्त पत्रकारों तक बढ़ा दिया गया है।

याचिका में कहा गया,

"डॉक्टर, इस तथ्य के बावजूद कि वे सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र में काम करते हैं या वे प्राइवेट क्लीनिक या औषधालय चलाते हैं, संक्रमण से ग्रस्त हैं। इसलिए उनके परिवारों को संरक्षित करने की आवश्यकता है ... उन्हें संकट के घंटों में ऊंचा और सूखा नहीं छोड़ा जा सकता है। आधार यह है कि वे सरकार के साथ कार्यरत नहीं हैं।"

यह कहा गया है कि प्राइवेट डॉक्टरों और उनके परिवारों को उपरोक्त लाभों से बाहर करना बिल्कुल अनुचित, घोर तर्कहीन और प्रति भेदभावपूर्ण है, जो इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है।

"यह कि राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं। हालांकि ये बहुत बड़ी हैं। प्रत्येक नागरिक को पूरा करने में असमर्थ हैं, जो कि COVID-19 कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए के कारण बढ़ती मौतों से स्पष्ट है। ऐसी परिस्थितियों में प्राइवेट डॉक्टर नागरिकों के लिए सुलभ हैं, जो पूर्व संक्रमण के लिए कमजोर ऐसी परिस्थितियों में प्राइवेट डॉक्टरों के परिवारों को COVID-19 कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए के कारण प्राइवेट डॉक्टरों की मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह भुगतान या मुआवजे के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। यहां तक ​​​​कि जब 'राशन डीलर' और 'मान्यता प्राप्त पत्रकार', जिनका मरीजों के इलाज से कोई लेना-देना नहीं है, उन्हें आदेश दिनांक 11.4.2020 के दायरे में लाया गया है।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता सुनील समदरिया ने किया।

संबंधित समाचारों में बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा था कि जिन प्राइवेट डॉक्टरों ने महामारी के दौरान अपने क्लीनिक खोले थे, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के डर से नागरिक प्रमुख के निर्देशों की अवहेलना करने के लिए रुपये के लिए पात्र नहीं होंगे। अगर वे महामारी के दौरान संक्रमण से मर जाते हैं तो उन्हें प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) के तहत 50 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। 

ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



Tags:    

Similar News