पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट सेना डेंटल कोर में पुरुषों के लिए 90% आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका का फैसला करेगा
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले महीने सेना डेंटल कोर (Corps) में पुरुष उम्मीदवारों के लिए 90 प्रतिशत रिक्तियों को आरक्षित करने के भारतीय सेना के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, इस मामले को दिसंबर में आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
याचिकाकर्ता सतबीर कौर ने यह कहते हुए हाईकोर्ट का रुख किया कि भारतीय सेना द्वारा आर्मी डेंटल कोर के पद के लिए 30 रिक्तियों का विज्ञापन किया गया। हालांकि, इन 30 रिक्तियों में से 27 पुरुषों के लिए और केवल 3 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
याचिकाकर्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि सूचना विवरणिका के अनुसार, उम्मीदवारों को 1:10 के अनुपात में साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और साक्षात्कार में प्रदर्शन सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के अनुदान के लिए डेंटल कॉर्प्स में अंतिम योग्यता सूची का आधार होना है। हालांकि, साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किए गए 270 पुरुष उम्मीदवारों के विपरीत केवल 30 महिला उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया।
याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान की कसौटी पर महिला उम्मीदवारों की संख्या को 3 तक सीमित करने वाली इस व्यवस्था को चुनौती दी। यह तर्क देते हुए कि यह 'लड़ाकू शाखा' नहीं है, याचिकाकर्ता ने रक्षा मंत्रालय के सचिव बनाम बबीता पुनिया और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भरोसा किया।
अंत में याचिकाकर्ता ने बताया कि राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (NEETMDS), 2022 के आधार पर योग्यता यह दर्शाती है कि पुरुष उम्मीदवारों के लिए योग्यता 2934 तक गिर जाएगी और महिला उम्मीदवारों के लिए यह 235 पर होगी।
दूसरी ओर भारत संघ के वकील- प्रतिवादियों ने प्रस्तुत किया कि महिला अधिकारियों की सेवानिवृत्ति सहित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए 3 रिक्तियां तय की गई हैं।
जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस जगमोहन बंसल की खंडपीठ ने रिट याचिका पर सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देते हुए आदेश दिया कि पद के लिए उनका भी अनंतिम साक्षात्कार लिया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
केस टाइटल: सतबीर कौर बनाम भारत संघ और अन्य
साइटेशन: सीडब्ल्यूपी नंबर 23662/2022
कोरम: जस्टिस जी.एस.संधावालिया और जस्टिस जगमोहन बंसा
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