पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2002 में 2500 रुपये की रिश्वत लेने के दोषी पटवारी को बरी किया

Update: 2022-10-31 05:56 GMT

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम, 1988 के तहत मामले में रिश्वत लेने के दोषी लोक सेवक को इस आधार पर बरी कर दिया कि रिश्वत की 'मांग' और 'स्वीकृति' के सबूत उपलब्ध नहीं हैं।

अपीलकर्ता पटवारी ने 2004 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) सपठित धारा 7, 13 (1) (डी) के प्रावधानों के तहत अपनी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपील की थी। यह मामला था कि अपीलकर्ता ने कहा कि भूमि अभिलेखों में कथित रूप से सुधार करने के लिए रिश्वत मांगने के अपराध के लिए उसे झूठा फंसाया गया और गलत तरीके से दोषी ठहराया गया।

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उसे उसकी मोटर साइकिल सहित उसके आवास से जबरन उठा लिया गया और जब वह थाने में था तब उस पर मामला थोपा गया। इसके अलावा, उसका मामला यह था कि गवाह ने शिकायतकर्ता और अपीलकर्ता के बीच बातचीत नहीं सुनी और अपीलकर्ता द्वारा रिश्वत की 'मांग' या 'स्वीकृति' का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं था।

वहीं अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि अपीलकर्ता-पटवारी ने शिकायतकर्ता के पिता की गिरवी रखी गई भूमि के मोचन से संबंधित भूमि अभिलेखों में सुधार के लिए 2500 रुपये की रिश्वत की मांग की। जांच एजेंसी ने जाल बिछाया, जिसमें पांच नोट, प्रत्येक मूल्यवर्ग में 500 रुपये को फेनोल्फथेलिन पाउडर के साथ चिह्नित और सज्जित किया गया। पटवारी को रंगेहाथ पकड़ने के लिए उप-निरीक्षक को छाया गवाह के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता के संकेत पर अपीलकर्ता को पकड़ लिया गया और उसकी पैंट की जेब में रखे पर्स से जाली नोट बरामद किए गए। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता के हाथ और पैंट की जेब धोने पर घोल का रंग गुलाबी हो गया। अभियोजन स्वीकृति के बाद चालान दायर किया गया, आरोप तय किए गए और नवंबर, 2004 में निचली अदालत ने अपीलकर्ता को दोषी पाया।

जस्टिस अवनीश झिंगन ने 17 अक्टूबर के फैसले में कहा कि पीसी अधिनियम की धारा 7 के तहत दोषसिद्धि के लिए अपने आप में दागी मुद्रा की बरामदगी पर्याप्त नहीं है। अदालत ने कहा कि यह तय कानूनी स्थिति है कि धारा 7 के तहत दोषसिद्धि के लिए मांग और स्वीकृति को साबित करना होता है।

अदालत ने कहा,

"अधिनियम की धारा 20 के तहत अनुमान लगाया जा सकता है यदि राशि की स्वीकृति साबित हो जाती है और स्वीकृति साबित करने के लिए मांग पूर्व-आवश्यकता है। यह भी तय किया जाता है कि अधिनियम की धारा 20 के तहत अनुमान के तहत सजा के लिए अनुमान लगाया जा सकता है, अधिनियम की धारा 7 और अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) के तहत नहीं लगाया जा सकता। अपीलकर्ता द्वारा किए गए बचाव को प्रमुखता की संभावनाओं पर पुनर्विचार किया जाना है। अभियुक्त पर यह साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के रूप में भारी नहीं है इसका मामला उचित संदेह से परे है।"

अदालत ने के. शांतम्मा बनाम तेलंगाना राज्य, 2022 (2) आरसीआर (आपराधिक) 195, बी जयराज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, 2014 (2) आर.सी.आर. (आपराधिक) 410 और पंजाब राज्य बनाम मदन मोहन लाल वर्मा, (2013) 14 एससीसी 153 मामले के फैसले पर भरोसा किया।

यह फैसला सुनाते हुए कि अपीलकर्ता द्वारा अवैध परितोषण की मांग को प्रमाणित करने के लिए कोई सबूत नहीं है, अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता ने बचाव किया कि उसे 10.3.2002 को दोपहर 1.00 बजे उसके घर से उठाया गया। सुनवाई के दौरान उनकी पत्नी ने बयान की पुष्टि की।

अदालत ने कहा,

"गिरफ्तारी ज्ञापन Ex.DX के गवाह दो पटवारी जीवन दास और सतीश कुमार हैं, उनसे क्रमशः डीडब्ल्यू3 और डीडब्ल्यू 4 के रूप में पूछताछ की गई। उनके अनुसार, वे 10.3.2002 को दोपहर 2.00 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचे, अपीलकर्ता पहले से पुलिस थाना में ही बैठे थे। उन्हें खाली गिरफ्तारी ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया और आगे कि उन्हें लगभग 12.30 से 1.15 बजे सूचना मिली कि अपीलकर्ता को पुलिस अधिकारियों ने ले लिया है। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि अभियोजन के अनुसार अपीलकर्ता था दोपहर 2.15 बजे पकड़ा गया। अपीलकर्ता द्वारा लिया गया बचाव डीडब्ल्यू 2 से डीडब्ल्यू 4 के बयानों से प्रमाणित होता है और अभियोजन की कहानी पर सेंध लगाता है।"

इसने आगे कहा कि ऐसी परिस्थितियों में अपीलकर्ता के बटुए से हाथ धोने के ट्रायल और जाली नोटों की बरामदगी के रूप में साक्ष्य को रिश्वत स्वीकार करने का एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता।

अदालत ने कहा,

"रिश्वत स्वीकार करने में विफल रहने पर अधिनियम की धारा 20 के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ अनुमान नहीं लगाया जा सकता।"

जस्टिस झिंगन ने निचली अदालत के फैसले और सजा के आदेश को खारिज करते हुए "दोषसिद्धि के लिए अनिवार्य योग्यता यानी अवैध संतुष्टि की मांग और स्वीकृति" को साबित करने में अभियोजन पक्ष की विफलता के कारण दोषसिद्धि और मात्रा के आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता।

केस टाइटल: परवीन कुमार बनाम हरियाणा राज्य

साइटेशन: सीआरए-एस-2469-एसबी/2004

कोरम: जस्टिस अवनीश झिंगन

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