राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति सीके अब्दुल रहीम को केरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त किया
राष्ट्रपति ने केरल हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति सीके अब्दुल रहीम को केरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (केएटी) में अध्यक्ष के रूप किया है।
न्यायमूर्ति सीके अब्दुल रहीम की यह नियुक्ति चार साल (उनके 70 वर्ष की उम्र तक होने तक) की अवधि के लिए है।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में यह भी कहा गया कि पद की सेवा की शर्तें ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होंगी।
केरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एडवोकेट्स एसोसिएशन ने हाल ही में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 19 जुलाई, 2021 तक अपना पहला कार्यकाल पूरा करने वाले वर्तमान न्यायिक सदस्यों के कार्यकाल को बढ़ाने और उनके स्थान पर एक नया अध्यक्ष नियुक्त करने की निष्क्रियता से व्यथित पूर्व अध्यक्ष ने हाईकोर्ट का रुख किया था।
इस महीने की शुरुआत में न्यायालय ने केरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (केएटी) के अध्यक्ष की तत्काल नियुक्ति के लिए न्यायालय के आदेशों का पालन करने में केंद्र की विफलता की कड़ी निंदा की थी।
किसी राज्य के प्रशासनिक अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है।