मृत स्वतंत्रता सेनानी की तलाकशुदा बेटी को यह कहकर पेंशन न देना कि उसके संपन्न भाई उसकी देखभाल कर सकते हैं, पितृसत्तात्मक हैः केरल हाईकोर्ट

Update: 2023-09-22 11:19 GMT

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि केरल स्वतंत्रता सेनानी सतत पेंशन (केएफएफसीपी) का लाभ किसी मृत स्वतंत्रता सेनानी की तलाकशुदा बेटी को देने से केवल इस आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता है कि उसके भाई कमा रहे थे और आर्थिक रूप से व्यवस्थित थे।

जस्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा कि पेंशन की अस्वीकृति के लिए उद्धृत कारण कि याचिकाकर्ता की देखभाल उसके भाई करेंगे, पितृसत्तात्मक धारणाओं पर आधारित है।

“मुझे डर है कि विद्वान सरकारी वकील की दलीलों से पुरातन पितृसत्तात्मक धारणाओं की बू आती है। केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता के दो भाई हैं, यह स्वत: धारणा बना ली गई है कि वे जीवन भर उसकी देखभाल करेंगे, इसे केवल उपरोक्त धारणाओं के आधार पर ही देखा जा सकता है और कुछ नहीं।''

याचिकाकर्ता के पिता अपनी मृत्यु तक केरल स्वतंत्रता सेनानी पेंशन नियमों के तहत पेंशन के पात्र थे। उक्त पेंशन बाद में उसकी मां को मिली और उनके निधन के बाद, याचिकाकर्ता, तलाकशुदा होने के कारण, अपने पिता के कानूनी आश्रित के रूप में पेंशन की हकदार थी। हालांकि, उनके आवेदन को प्राधिकरण ने अस्वीकार कर दिया था।

याचिकाकर्ता ने केएफएफसीपी की अस्वीकृति से व्यथित होकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उक्त आदेश को रद्द करने और राज्य के सक्षम प्राधिकारी से वैधानिक योजना के आधार पर उसके दावे पर पुनर्विचार करने की मांग की।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उत्तरदाताओं के लिए यह कहकर पेंशन से इनकार करना अनुचित है कि याचिकाकर्ता की देखभाल उसके भाई कर रहे थे, खासकर जब भाइयो के पास देखभाल करने के लिए अपने परिवार हों।

याचिकाकर्ता ने केरल स्वतंत्रता सेनानी पेंशन नियमों के नियम 11ए पर भरोसा करते हुए कहा कि मृत स्वतंत्रता सेनानियों की तलाकशुदा बेटियां भी पेंशन प्राप्त करने की हकदार थीं।

दूसरी ओर, सरकारी वकील ने प्रस्तुत किया कि सरकार के लिए उसकी पेंशन को अस्वीकार करना उचित था क्योंकि उसके भाई आर्थिक रूप से संपन्न थे और अपनी बहन की देखभाल के लिए पर्याप्त कमा रहे थे और इस प्रकार वह 'सबसे योग्य मामलों' में नहीं आती थी, 'जैसा कि नियम 11ए के तहत आवश्यक है।

न्यायालय ने प्रतिवादी के तर्क को पितृसत्तात्मक धारणाओं में निहित पाया और माना कि याचिकाकर्ता को केवल इसलिए पेंशन देने से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके भाई आर्थिक रूप से व्यवस्थित थे।

जस्टिस रामचंद्रन ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता को नियम 11ए के तहत पेंशन से केवल इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके दो भाई हैं, क्योंकि अन्य पहलुओं पर भी विचार किया जाना चाहिए।

"'नियम' के नियम 11ए का दायरा असंदिग्ध है क्योंकि, केवल "सबसे योग्य मामलों" में ही याचिकाकर्ता द्वारा मांगा गया लाभ दिया जा सकता है। यह तथ्य का एक शुद्ध प्रश्न है, जिसका मूल्यांकन सभी प्रासंगिक पहलुओं के आधार पर करना होगा, अनुमानों और आशंकाओं पर भरोसा किए बिना, केवल इस आधार पर कि याचिकाकर्ता के दो भाई हैं।"

न्यायालय ने माना कि प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को इस आधार पर पेंशन देने से इनकार नहीं करना चाहिए था कि उसके भाई अभी अविवाहित हैं, क्योंकि वे भविष्य में शादी कर सकते थे और इससे उसे जीवन में किसी भी सहायता के बिना रहना होगा।

इसमें कहा गया है कि भले ही भाई अविवाहित रहें, उत्तरदाता याचिकाकर्ता से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह जीवन भर अपने भाइयों पर आर्थिक रूप से निर्भर रहेगी।

"किसी भी स्थिति में, अगर यह मान भी लिया जाए कि भाई अविवाहित हैं तो भी इसका कोई परिणाम नहीं होगा क्योंकि अब सरकार ने जो परिकल्पना तैयार की है, कि उसकी हमेशा के लिए देखभाल केवल इसलिए की जाए क्योंकि वह उनकी बहन है और इसलिए, अपेक्षा की जाती है वह उन पर निर्भर रहे, निश्चित रूप से इस युग में इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है।''

तदनुसार, न्यायालय ने उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता के पेंशन दावे पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया।

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (केर) 504

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