पटना हाईकोर्ट ने शाहपुर पटोरी में सिविल कोर्ट भवन निर्माण की मांग वाली याचिका खारिज की

Update: 2023-06-11 15:29 GMT

पटना ‌हाईकोर्ट ने हाल ही में समस्तीपुर जिले के शहर के शाहपुर पटोरी क्षेत्र में एक सिविल कोर्ट भवन के निर्माण की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस राजीव रॉय ने कहा,

"उपरोक्त प्रार्थनाओं से कोई जनहित नहीं दिखता है, जो लगभग सूचना मांगने की प्रकृति में है, जिसके लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत पर्याप्त उपचार उपलब्ध हैं,"

राजेश कुमार सिंह द्वारा दायर याचिका में पटोरी के सर्किल अधिकारी के प्रस्ताव को भी चुनौती दी गई है और शाहपुर पटोरी क्षेत्र के लोगों के लिए फायदेमंद किसी अन्य प्रस्ताव को लागू करने की मांग की गई है।

याचिका को खारिज करते हुए, पीठ ने कहा: "किसी भी स्थिति में, हम आश्वस्त नहीं हैं कि जनहित में ऐसा कोई दावा किया जा सकता है, खासकर तब जब हाईकोर्ट जिला न्यायालयों की बुनियादी सुविधाओं की जरूरतों को ध्यान में रखता है।"

अदालत ने देखा कि अदालत परिसरों के निर्माण के लिए भूमि की पहचान पहले जिला न्यायाधीश और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए स्थानीय निरीक्षण द्वारा की जाती है, जिसके बाद एक प्रस्ताव कानून विभाग या हाईकोर्ट को भेजा जाता है।

अदालत ने कहा,

"हाईकोर्ट में नियुक्त न्यायाधीशों की इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी तब प्रस्ताव पर विचार करती है और फिर कानून विभाग और भवन निर्माण विभाग के साथ उचित परामर्श के साथ अदालतों की स्थापना के उद्देश्य से भूखंड की पहचान और भवन निर्माण को मंजूरी देती है।" .

केस टाइटल: राजेश कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य और अन्य सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस नंबर 6567/2023

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