"यह संभव नहीं कि रेलवे लाइन को पार करने वाले हर स्थान पर लेवल क्रॉसिंग प्रदान की जाए": पटना हाईकोर्ट ने जनहित याचिका खारिज की

Update: 2023-06-11 15:07 GMT

पटना हाईकोर्ट ने जनहित याचिका खारिज कर दिया, जिसमें रामगढ़वा रेलवे स्टेशन के पास सुगौली रक्सौल रेलवे लाइन पर केएम 14.10 से केएम 14.11 के बीच एक लेवल क्रॉसिंग सुविधा प्रदान करने के लिए रेलवे को निर्देश देने की मांग की गई थी।

फैसले में पटना हाईकोर्ट ने कहा कि रेलवे के लिए यह संभव नहीं है कि रेलवे लाइन को पार करने वाले हर स्थान पर लेवल क्रॉसिंग प्रदान करे।कोर्ट ने कहा रेलवे लाइन को हर प्वाइंट पर क्रिस-क्रॉस करने और अतिक्रमण करने अनुमति नहीं दी जा सकती। 

चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने आगे कहा कि वास्तव में, अगर नाकाबंदी की जाती है तो यह प्रभावी रूप से अतिचार को रोकेगा और चलती ट्रेन से टकराने के कारण ग्रामीणों को जानमाल के नुकसान से बचाएगा।

कोर्ट ने आगे कहा कि भले ही रेलवे ट्रैक सड़क के आरपार बिछाया गया हो, याचिकाकर्ताओं द्वारा बताए गए विशिष्ट स्थान पर क्रॉसिंग प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अदालत ने कहा कि जवाबी हलफनामे में यह भी सामने आया है कि आधा किलोमीटर से भी कम दूरी पर एक लेवल क्रॉसिंग है।

जनहित याचिका में, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि प्रस्तावित लेवल क्रॉसिंग रेलवे ट्रैक के आसपास के कई ग्रामीणों द्वारा रेलवे लाइन को सुरक्षित रूप से पार करना सुनिश्चित करेगा।

याचिकाकर्ताओं के वकील एडवोकेट शशि भूषण कुमार मंगलम ने एक नक्शे का हवाला दिया, जिसमें रेलवे लाइन से गुजरने वाली सड़क को दर्शाया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि आजादी से पहले भी सड़क राजस्व मानचित्र पर मौजूद थी, जबकि रेलवे लाइन बाद में बनाई गई थी। कोर्ट को बताया गया कि रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ नाकाबंदी कर सड़क मार्ग से पहुंच को काटने का प्रस्ताव है।

रेलवे ने जवाब में स्वीकार किया कि केएम 14/10-11 पर सुगौली और रामगढ़वा के बीच कोई रेलवे क्रॉसिंग नहीं है। हालांकि, इसने अदालत को बताया कि ग्रामीणों द्वारा अनाधिकृत अतिक्रमण देखा गया है, जो उनकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करता है।

यह भी कहा गया कि अनाधिकृत अतिक्रमण को रोकने के प्रयास किए गए, लेकिन ग्रामीणों के आंदोलन और विरोध के कारण बंद का काम नहीं हो सका। जवाबी हलफनामे में यह भी उल्लेख किया गया है कि उस हिस्से से लगभग 456 मीटर की दूरी पर पहले से ही एक लेवल क्रॉसिंग मौजूद है जहां अनधिकृत अतिचार है।

केस टाइटल: राम बहादुर पांडे और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 11315/2021

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