सड़क पर असावधानी से वाहन पार्क करना प्रतिबंधित: कर्नाटक हाईकोर्ट ने अंशदायी लापरवाही की याचिका खारिज की
कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि नेशनल हाईवे पर लापरवाही से पार्क वाहन से दुर्घटना होने पर मृतक चालक को किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने यह टिप्पणी बीमा कंपनी फ्यूचर जेन इंडिया आईएनएस कंपनी लिमिटेड की ओर से ट्रिब्यूनल के 12 नवंबर 2019 के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर दिए निर्णय में की।
ट्रिब्यूनल ने मृतक सादिक हुसैन के दावेदारों को 8,74,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया था।
मृतक 25 नवंबर 2014 की रात सोलापुर-विजयपुर रोड पर मोटरसाइकिल चला रहा था। उसके रास्ते में दो ट्रेलरों से जुड़ा ट्रैक्टर बिना किसी संकेतक या किसी अन्य सावधानी के सड़क पर खड़ा था। मोटरसाइकिल सवार उसे देख नहीं पाया और ट्रैक्टर-ट्रेलर से जा टकराया, जिससे उसकी मौत हो गई।
कंपनी ने तर्क दिया कि चूंकि ट्रैक्टर-ट्रेलरों का बीमा अलग-अलग बीमाकर्ताओं के साथ किया गया था, इसलिए ट्रिब्यूनल को ट्रेलर के बीमाकर्ता को भी दायित्व में शामिल करना चाहिए था और केवल इस आधार पर कि ट्रैक्टर-ट्रेलर सड़क पर पार्क किए गए थे, ट्रैक्टर चालक को लापरवाही का दोषी नहीं कहा जा सकत है, जब तक कि इस बात का विशिष्ट सबूत न हो कि मृतक की ओर से पर्याप्त सावधानी बरतने के बावजूद दुर्घटना हुई।
जस्टिस रवि वी होस्मानी की सिंगल जज बेंच ने कहा कि सड़क विनियमन 1989 के विनियमन 15 (1) के अनुसार, उचित सावधानी बरते बिना सड़क पर मोटर वाहनों की पार्किंग निषिद्ध है। इसके अलावा यह हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ, जहां वाहन तेज गति से चलते हैं।
कोर्ट ने कहा,
"ऐसे मामले में ट्रैक्टर-ट्रेलर चालक की ओर से संकेतक, पार्किंग लाइट और बैरिकेड लगाने आदि जैसे एहतियाती उपायों के बारे में विशेष सबूत नहीं पेश होने को देखते हुए ट्रिब्यूनल का उसे पूरी लापरवाही को दोषी ठहराना और मोटरसाइकिल सवार को लापरवाही का दोषी नहीं मानना, पूरी तरह उचित है।"
दायित्व के बंटवारे पर पीठ ने कहा
''बेशक, ट्रेलरों को ट्रैक्टर खींचता है और वे अपने आप नहीं चल सकते। आक्षेपित निर्णय पारित करते समय ट्रिब्यूनल ने उक्त पहलू पर ध्यान दिया और ट्रैक्टर के बीमाकर्ता को संपूर्ण मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी ठहराया। यह कानून के अनुरूप है।”
उक्त टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर दी।
केस टाइटल: फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरंस कंपनी लिमिटेड और ज़ीनत बेगम और अन्य
साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (कर) 411
केस नंबर: MISCL. FIRST APPEAL NO. 200227 OF 2020