उड़ीसा हाईकोर्ट ने COVID-19 के दौरान स्कूल फीस में छूट देने की मांंग वाली जनहित याचिका का निपटान किया, संस्थानों ने रियायत के लिए एमओयू प्रस्तुत किया
उड़ीसा हाईकोर्ट ने गुरुवार को मार्च, 2020 के बाद से COVID-19 महामारी के मद्देनजर राज्य में निजी गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों द्वारा लगाई गई स्कूल फीस मेंं छूट देने मांग करने वाली जनहित याचिकाओं के एक समूह का निपटारा किया।
मुख्य न्यायाधीश डॉ. एस. मुरलीधर और डॉ. जस्टिस बी आर सारंगी की खंडपीठ के समक्ष 14 निजी गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों नेे एमओयू पेश किया जिसमेंं विभिन्न स्लैब में एक फ्लैट दर से फीस में रियायत देने की बात कही गई।
एमओयू की शर्तें
एमओयू उन संस्थानों के अधिकतम 26% ट्यूशन फीस/ समग्र शुल्क की छूट पर विचार करता है जहां फीस एक लाख प्रति वर्ष से अधिक है। इसी तरह फीस की राशि के आधार पर एक अलग स्लैब दर है। सभी स्कूल जिनकी फीस 6,000 / - रुपए है, वह किसी भी छूट की पेशकश करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
स्कूलों को फिर से खोलने तक संस्थानों ने 'अन्य वैकल्पिक फीस' माफ करने का फैसला किया है। हॉस्टल फीस पर 30% की फ्लैट छूट है।
बेंच ने कहा,
"यह अदालत COVID-19 महामारी की अवधि के दौरान फीस माफी के सवाल पर ओडिशा के 14 शैक्षणिक संस्थानों के बीच हुए एमओयू के प्रकाश में इस मामले में आगे के निर्देश जारी करने की इच्छुक नहीं है।"
राज्य सरकार द्वारा उड़ीसा शिक्षा अधिनियम, 1969 (19 OE Act') के तहत कोई प्रावधान नहीं होने और विभिन्न गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों के फीस स्ट्रकचर के निर्धारण के लिए नियमों के उल्लंघन के कारण राज्य सरकार द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप करने में असमर्थता व्यक्त करने के बाद इस मामले में घटनाक्रम सामने आए।
सरकार ने यह भी कहा कि अगर कोर्ट ने सहमति पत्र को स्वीकार कर लिया है और उसे उचित निर्देश दिए हैं तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। इसने डीएवी कॉलेज प्रबंध समिति बनाम लक्ष्मीनारायण मिश्रा के मामले को संदर्भित किया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने डीएवी स्कूल के लिए फीस निर्धारण के लिए शुल्क संरचना समिति, ओडिशा की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया।
हालांकि, कोर्ट ने यह कहते हुए कोई राय देने से इनकार कर दिया कि,
"एमओयू के किसी भी नियम के संबंध में किसी भी पक्ष द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को अन्य अलग-अलग कार्यवाही में उत्तेजित होना होगा और मामले के आधार पर किसी मामले की जांच की जाएगी। उस संबंध में कोई भी सर्वव्यापी निर्देश संभवतः इस स्तर पर जारी नहीं किया जा सकता है। "
केस का शीर्षक: मोहम्मद मुस्ताक अंसारी बनाम राज्य ओडिशा और अन्य।
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