उड़ीसा हाईकोर्ट ने गर्मी की छुट्टियां रद्द की, पढ़िए नोटिफिकेशन

Update: 2020-04-29 04:00 GMT

Orissa High Court

उड़ीसा हाईकोर्ट के फुल कोर्ट ने आगामी 3 मई, 2020 के बाद लॉकडाउन के आगे न बढ़ने पर हाईकोर्ट के साथ-साथ अधीनस्थ न्यायालयों की गर्मी की छुट्टियों को रद्द करने का प्रस्ताव पास किया है।

महाधिवक्ता, उड़ीसा उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव के साथ उचित परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया।

"पूर्ण न्यायालय (फुल कोर्ट) में महाधिवक्ता, राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और उड़ीसा उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के सचिव के साथ उचित परामर्श के बाद उड़ीसा हाईकोर्ट के आगामी ग्रीष्मकालीन अवकाश 2020 को निलंबित करने का संकल्प लिया गया है और यदि लॉकडाउन को 3 मई, 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया तो यह अधीनस्थ न्यायालयों में भी लागू होगा। "

सभी अधीनस्थ न्यायालयों को निर्देश देने वाली अधिसूचना मंंगलवार को जारी की गई, जिसमें कहा गया,

"COVID-19 की वजह से उत्पन्न होने वाली समस्याओं और उड़िसा राज्य में लॉकडाउन की घोषणा के मद्देनजर माननीय उच्च न्यायालय ने यह तय किया है कि यदि लॉकडाउन 3 मई, 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया तो राज्य के उप-समन्वयक न्यायालयों के आगामी ग्रीष्मकालीन अवकाश, 2020 को निलंबित किया जाएगा। "

उड़ीसा उच्च न्यायालय का ग्रीष्मकालीन अवकाश 18 मई को 16 जून तक निर्धारित था। यह निर्णय बॉम्बे, मद्रास, कर्नाटक, दिल्ली और तेलंगाना के उच्च न्यायालयों ने भी लिया है।

नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



Similar News