मप्र हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत सभी लोक अभियोजकों को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करने के राज्य सरकार के निर्णय को बरकरार रखा

Update: 2022-02-15 07:40 GMT

Madhya Pradesh High Court

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही प्रदेश के सभी जिलों में लोक अभियोजकों और सहायक लोक अभियोजकों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 15 के तहत विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करने के राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखा।

जस्टिस अतुल श्रीधरन एससी/एसटी एक्ट के तहत विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) द्वारा दायर एक रिट याचिका का निस्तारण कर रहे थे। य‌ाचिका में राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। राज्य सराकर ने अपने आदेश में सभी लोक अभियोजकों और सहायक लोक अभियोजकों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एक्ट की धारा 15 के तहत एसपीपी के रूप में नियुक्त किया था।

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि एससी / एसटी एक्ट की धारा 15 (2) एक विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति का प्रावधान करती है, जिसका अर्थ है कि विशेष न्यायालय के समक्ष एक से अधिक एसपीपी पेश नहीं हो सकते हैं।

इस प्रकार, उसने तर्क दिया कि आक्षेपित आदेश विधायी मंशा का घोर उल्लंघन कर रहा था, जिसे धारा 15(2) में प्रस्तुत किया गया है। आगे कहा गया था कि धारा 15 (1) के अनुसार, एक विशेष अदालत के लिए नियुक्त किए जाने वाले एसपीपी को भी राज्य द्वारा पारित एक सामान्य आदेश के माध्यम से नियुक्त नहीं किया जा सकता है, जैसा कि आक्षेपित आदेश में किया गया था। इसके बजाय, उसने तर्क दिया, एसपीपी की नियुक्ति के आदेश में ऐसे व्यक्ति का नाम, पद और जिले का उल्लेख होना चाहिए जिसे वे सेवा दे रहे होंगे।

इसके विपरीत, राज्य ने तर्क दिया कि आक्षेपित आदेश केवल एसपीपी की नियुक्ति के लिए था, क्योंकि इस्तेमाल किया जाने वाला वाक्यांश अनन्य विशेष लोक अभियोजक के बजाय विशेष लोक अभ‌ियोजक है, जो "Exclusive Special Public Prosecutor" का हिंदी समकक्ष होगा। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया था कि याचिका टिकाऊ नहीं है क्योंकि इसे आक्षेपित आदेश की गलत व्याख्या के आधार पर दायर किया गया है।

अदालत यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता "पीड़ित व्यक्ति" कैसे है या आक्षेपित आदेश ने कैसे उसके कानूनी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन किया है, याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र (locus standi) के संबंध में आश्वस्त नहीं थी।

कोर्ट ने कहा, 

अगर उनकी राय है कि आक्षेपित आदेश एससी/एसटी एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन है, तो उन्हें एक जनहित याचिका दायर करनी चाहिए थी। कोर्ट ने कहा कि याचिका इस विशेष आधार पर ही खारिज किए जाने योग्य है। हालांकि, यह नोट किया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए कुछ कानूनी पहलू थे, जिनसे निपटने के लिए यह आवश्यक था।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया कि धारा 15 (1) के तहत, मौजूदा लोक अभियोजकों और सहायक लोक अभियोजकों को विशेष अदालत के समक्ष पेश होने के लिए एसपीपी के रूप में नियुक्त करने के लिए एक सामान्य आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि एससी/एसटी एक्ट में याचिकाकर्ता द्वारा परिकल्पित प्रक्रिया का प्रावधान नहीं है।

न्यायालय ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम में 2015 में किए गए संशोधन पर भी अपना ध्यान आकर्षित किया। यह देखा गया कि संशोधन को एससी/एसटी समुदायों के खिलाफ हिंसा की बढ़ती दर के कारण लागू किया गया था, जिसमें अत्याचारों की बढ़ती संख्या के लिए उद्धृत कारणों में से एक "मुकदमे में देरी और कम सजा दर" था। इस संदर्भ में, न्यायालय ने कहा, कि राज्य द्वारा पारित आक्षेपित आदेश का विश्लेषण किया जाना चाहिए।

न्यायालय ने माना कि यदि आक्षेपित आदेश को सही भावना से लागू किया गया था, तो यह वास्तव में एससी / एसटी एक्ट के पीछे विधायी मंशा का पूरक होगा।

उपरोक्त के आलोक में, यदि आक्षेपित आदेश को प्रभावी किया जाता है और परिणामस्वरूप, जिले के सभी अभियोजकों को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो किसी विशेष दिन पर एक विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति से ट्रायल की प्रगति में बाधा नहीं होगी। यह भी महत्वपूर्ण है कि अधिक विशेष लोक अभियोजकों के बीच लंबित मामलों को समान रूप से वितरित किया जा सकता है, और प्रत्येक विशेष लोक अभियोजक के पास अधिक ध्यान और समर्पण से निपटने के लिए मामलों की संख्या कम होगी, जिसके परिणामस्वरूप इन श्रेणी में बेहतर सजा दर हो सकती है।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि आक्षेपित आदेश का प्रवर्तन वास्तव में "परीक्षण में देरी और कम सजा दर" के विशिष्ट संदर्भ के साथ, संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में परिलक्षित विधायी मंशा के खंड 2 को अधिक प्रोत्साहन देगा।

राज्य के प्रस्तुतीकरण पर विचार करते हुए कि आक्षेपित आदेश केवल विशेष न्यायालयों के समक्ष एसपीपी की नियुक्ति के लिए था न कि विशेष विशेष न्यायालयों के समक्ष विशेष एसपीपी की, न्यायालय ने माना कि धारा 15 (2) के संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से दी गई प्रस्तुत‌ियां ठीक नहीं हैं।

उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया।

केस शीर्षक: श्रीमती कृष्ण प्रजापति बनाम मध्य प्रदेश राज्य

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