मोटर वाहन सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा: राजस्थान हाईकोर्ट ने चयन बोर्ड को चुनौती देने वाली आंसर शीट में एक्सपर्ट राय तैयार करने का आदेश दिया

Update: 2022-06-04 04:44 GMT

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को मोटर वाहन सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के प्रश्नों के संबंध में एक्सपर्ट कमेटी की राय प्रस्तुत करने का आदेश दिया।

हाईकोर्ट ने उक्त परीक्षा में बैठने वाले लक्ष्मण सिंह भाटी की याचिका पर यह आदेश पारित किया गया।

याचिका में प्रतिवादियों को अंतिम मूल्यांकन से विभिन्न मॉडल पेपर के दो प्रश्नों को हटाने और बाद में याचिकाकर्ता के अंकों की फिर से गणना करने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई। याचिका में उत्तरदाताओं को अंतिम आंसर शीट से एक प्रश्न नहीं हटाने और उसके बाद याचिकाकर्ता को परिणामी अंक देने का निर्देश देने की भी मांग की गई।

याचिका में दो सवालों के जवाब बदलने के निर्देश भी मांगे गए थे। इसके बाद याचिका में प्रार्थना की गई कि परिणामों को संशोधित किया जाए और तदनुसार याचिकाकर्ता को उसकी योग्यता के अनुसार मोटर वाहन उप-निरीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाए।

जस्टिस अरुण भंसाली ने कहा,

"उस तारीख से पहले जवाब दाखिल किया जाए और अगली तारीख को प्रतिवादी - बोर्ड को उन सवालों के संबंध में एक्सपर्ट कमेटी की राय पेश करने की आवश्यकता होगी, जिन्हें वर्तमान रिट याचिका में चुनौती दी गई है।"

अदालत ने प्रतिवादियों से इस संबंध में जवाब दाखिल करने को भी कहा। अदालत ने अब मामले को 28.06.2022 को सूचीबद्ध किया है।

सलाह प्रदीप सिंह याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए जबकि एडवोकेट एएजी सुधीर टाक, एडवोकेट राजेश पुनिया और एडवोकेट महावीर भंवरिया प्रतिवादी की ओर से उपस्थित हुए।

केस टाइटल: लक्ष्मण सिंह भाटी बनाम राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड

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