मनी लॉन्ड्रिंग केस: दिल्ली कोर्ट ने आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाई
दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी, जो वर्तमान में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में है। निदेशालय (ईडी) ने एक विशेष अदालत से मामले को स्थानांतरित करने के लिए एक आवेदन दायर किया।
आवेदन पर नोटिस जारी करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता ने सत्येंद्र जैन और अंकुश जैन, वैभव जैन, पूनम जैन और मेसर्स जेजे आइडियल स्टेट सहित अन्य आरोपियों से जवाब मांगा।
अदालत ने मामले को 30 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए आदेश दिया , "इस बीच विशेष न्यायाधीश की अदालत के समक्ष कार्यवाही सुनवाई की अगली तारीख तक रुकी रहेगी।"
एजेंसी ने जैन और अन्य के खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले में पांच कंपनियों और अन्य से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।
कथित तौर पर से ये संपत्तियां अकिंचन डेवलपर्स, इंडो मेटलिम्पेक्स, पर्यास इंफोसोल्यूशंस, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स और जे.जे. आदर्श संपदा आदि। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई द्वारा मंत्री और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ वर्ष 2017 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर पर आधारित है, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि फरवरी 2015 से मई 2017 की अवधि के दौरान मंत्री ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति का अधिग्रहण किया था। सीबीआई ने तब जैन के खिलाफ दिसंबर, 2018 में चार्जशीट दाखिल की थी।
केस टाइटल : ईडी बनाम सत्येंद्र जैन