मीडिया लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ, इसे न तो रोका जा सकता है और न ही धमकाया जा सकता है: कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीवी पत्रकार के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगाई

Update: 2023-04-19 04:46 GMT

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कथित "भड़काऊ भाषण" देने के लिए टीवी पत्रकार के खिलाफ दायर एफआईआर पर रोक लगाते हुए कहा कि मीडिया किसी भी लोकतंत्र का समान रूप से महत्वपूर्ण स्तंभ है, जिसे कम नहीं किया जा सकता है या डराया नहीं जा सकता।

जस्टिस राजशेखर मंथा ने कहा कि अदालत प्रथम दृष्टया इस बात से संतुष्ट है कि पत्रकार मनोज्ञा लोईवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाना गंभीर रूप से संदिग्ध है।

अदालत ने कहा,

"मीडिया किसी भी लोकतंत्र का चौथा और समान रूप से महत्वपूर्ण स्तंभ है। चौथे स्तंभ को कम या भयभीत नहीं किया जा सकता है। प्रथम दृष्टया अवैध एफआईआर याचिकाकर्ता पर तलवार की तरह लटक जाएगी और उसे अपना काम करने से रोक सकती है।"

अदालत ने पत्रकार द्वारा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के खिलाफ दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया।

उक्त पत्रकार के खिलाफ 7 अप्रैल, 2023 को मुचिपारा पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153A, 500 और धारा 505(1)(c) के तहत एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसने अपमानजनक स्पीच दी, जिससे समाज में ध्रुवीकरण हो सकता है। दो भाषाई समुदायों के बीच शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि इस तरह के बयानों से पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में दंगे भड़केंगे।

यह भी आरोप लगाया गया कि पत्रकार द्वारा दिए गए बयान झूठे, मनगढ़ंत और भ्रामक हैं। अदालत ने कहा कि उनके ट्विटर हैंडल पर कथित पोस्ट के कुछ स्क्रीन शॉट से भी ऐसा ही प्रतीत होता है।

अदालत ने रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री पर विचार करने के बाद कहा कि यह किसी भी समुदाय के प्रति स्पष्ट उकसावे का संकेत नहीं देता है।

इसमें कहा गया,

"शिकायतकर्ता के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है, जिसने कहा कि वह असहज है या याचिकाकर्ता के उक्त बयानों से उत्तेजित महसूस करता है।"

इसने यह भी कहा कि इस तर्क को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता कि सामान्य रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंटने का प्रयास किया गया और विशेष रूप से मीडिया को।

अदालत ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा (आईपीसी) की धारा 153ए, 500 और 505(1)(सी) के तहत सजा, जिसके तहत एफआईआर दर्ज की गई, सभी तीन साल से कम की सजा है।

यह देखा गया कि एफआईआर दर्ज करने से पहले मुचिपारा पुलिस स्टेशन को उचित और उचित पूछताछ करनी चाहिए थी।

अदालत ने एफआईआर पर तब तक के लिए रोक लगाते हुए कहा,

"रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायत शाम को किसी समय 11:40 बजे की गई और एफआईआर प्राप्त होने के तुरंत बाद की गई। स्पष्ट रूप से मुचिपारा पुलिस स्टेशन द्वारा कोई पूछताछ नहीं की गई है।"

अदालत ने प्रतिवादियों को तीन सप्ताह की अवधि के भीतर हलफनामा दायर करने का भी आदेश दिया।

केस टाइटल: मनोज्ञा लोईवाल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य व अन्य।

याचिकाकर्ता के वकील: बिलवादल भट्टाचार्य, सब्यसाची चटर्जी, आकाशदीप मुखर्जी, बदरुल करीम, प्रीतम चटर्जी, सौम्यदीप नाग, किरण एसके. सौमाली दास और राज्य के वकील: देबाशीष घोष।

आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




Tags:    

Similar News