मानहानि के मुकदम में समन मिलने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे मनोज तिवारी

Update: 2020-11-28 03:15 GMT

बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने अपने खिलाफ दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर एमपी/विधायक आपराधिक मानहानि मामले में जारी किए गए समन आदेश को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

जस्टिस अनु मल्होत्रा की सिंगल बेंच 01 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई करेगी।

तिवारी ने उनके खिलाफ अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की अदालत द्वारा जारी किए गए समन आदेश को चुनौती दी है।

सिसोदिया ने तिवारी और अन्य के खिलाफ दिल्ली सरकार के स्कूल की कक्षाओं के निर्माण में भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाने के लिए एक आपराधिक शिकायत दर्ज की थी।

सिसोदिया ने कहा था कि भाजपा नेताओं द्वारा संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से लगाए गए सभी आरोप उनकी प्रतिष्ठा और सद्भावना को नुकसान और नुकसान पहुंचाने के इरादे से झूठे और अपमानजनक हैंं।

वर्तमान मामले में आरोपी अन्य भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा, विजेंद्र गुप्ता और हंस राज हंस हैं।

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