मेइतेई समूह की अवमानना याचिका पर मणिपुर हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य, सेना और असम राइफल्स के अधिकारियों को नोटिस जारी किया
मणिपुर हाईकोर्ट ने इंटरनेशनल मेइतेईज फोरम की ओर से दायर अवमानना याचिका पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य पुलिस, सेना और असम राइफल्स के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।
फोरम ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने तीन अगस्त को हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन किया, जिसके मुताबिक वे उस स्थान पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए बाध्य थे, जहां कुकी-ज़ो समुदाय के सदस्यों को सामूहिक रूप से दफनाया जाना प्रस्तावित था, जिन्होंने जातीय संघर्ष में अपनी जान गंवा दी थी। तीन अगस्त का आदेश इसी संगठन की ओर से दायर जनहित याचिका में पारित किया गया था।
कार्यवाहक चीफ जस्टिस एमवी मुरलीधरन और जस्टिस ए गुणेश्वर शर्मा की पीठ ने मणिपुर सरकार के मुख्य सचिव, मणिपुर सरकार के आयुक्त (गृह), मणिपुर के पुलिस महानिदेशक, चुराचंदपुर जिले के उपायुक्त, केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव, भारतीय सेना के पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडर इन चीफ, असम राइफल्स के महानिरीक्षक आद को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने इंडिजनस ट्राबल लीडर्स फोरम के चेयरमैन और ज्वाइंट फिलॉथ्रॉपिक ऑर्गनाइजेसंश के संयोजक से भी प्रतिक्रिया मांगी है।
याचिकाकर्ता के अनुसार, चुराचांदपुर के हाओलाई खोपी गांव के एस बोलजांग में प्रस्तावित दफन स्थल एक सरकारी परिसर के भीतर स्थित है, जहां एक रेशम उत्पादन फार्म संचालित होता है और वे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि विचाराधीन भूमि सरकार द्वारा अधिसूचित है और न्यायालय के निर्देशानुसार उक्त स्थान पर यथास्थिति बनाए रखनी होगी।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि अदालत के आदेश के बावजूद, तनाव बढ़ गया क्योंकि स्थानीय लोग, विशेषकर महिलाएं विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आईं और इच्छित दफन स्थल तक पहुंच की मांग करने लगीं।
इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि पागिन हाओकिप, (अध्यक्ष), इंडिजनस ट्राइबल लीडर्स फोरम (आईटीएलएफ) के सामूहिक दफन को स्थगित करने के दावों के बावजूद, चुराचांदपुर और एस कोटलीन की एक महत्वपूर्ण भीड़ ने 5 अगस्त को टोरबुंग बांग्ला में मेइतेई घरों में तोड़फोड़ की।
इस भीड़ ने कथित तौर पर अदालत के आदेश की स्पष्ट अवहेलना करते हुए, सरकारी रेशम उत्पादन फार्म सहित क्षेत्र को नष्ट करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया। आरोप है कि पुलिस, सेना और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी के बावजूद ऐसी हरकतें हुईं।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उन्होंने स्थान के ड्रोन फुटेज प्राप्त किए हैं, जिससे संरचनाओं को तोड़ने-फोड़ने का पता चलता है और तर्क दिया कि मणिपुर पुलिस, मणिपुर सरकार, केंद्र सरकार, सेना और दफन स्थल के योजनाकारों ने जानबूझकर अदालत के निर्देशों की अवहेलना करके अवमानना दिखाई है।
याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उचित कानूनी प्राधिकरण के बिना कुकी-ज़ो समुदाय के सामूहिक दफन के लिए विशेष रूप से सरकारी सेरीकल्चर फार्म भूमि का उपयोग करना एक दुर्भावनापूर्ण और अनुचित कार्य है।
याचिकाकर्ता ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की कार्रवाइयां न केवल उनके हितों को नुकसान पहुंचाती हैं बल्कि आम जनता की नजर में हाईकोर्ट की प्रतिष्ठा पर भी असर डालती हैं।
इन दलीलों के आलोक में, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों के खिलाफ अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग की।
कोर्ट इस मामले पर 30 अगस्त को अगली सुनवाई करेगा।
केस टाइटल: इंटरनेशनल मेइतेईज फोरम बनाम मणिपुर राज्य