मद्रास हाईकोर्ट ने टीएन मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में जिला न्यायाधीश वेल्लोर के निर्णय देने के तरीके पर संदेह जताया
मद्रास हाईकोर्ट ने असाधारण और अभूतपूर्व कदम में गुरुवार को आदेश पारित किया, जिसमें जिला न्यायाधीश वेल्लोर के तरीके पर संदेह जताया गया, जिसमें तमिलनाडु के मंत्री पोनमुडी और उनकी पत्नी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में बरी करने का फैसला सुनाया गया।
जस्टिस आनंद वेंकटेश ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पुनर्विचार शक्तियों का प्रयोग करते हुए कहा कि उच्च शिक्षा मंत्री के खिलाफ मामले को विल्लुपुरम के जिला न्यायाधीश से वेल्लोर के जिला न्यायाधीश में स्थानांतरित करना "कानून की नजर में अवैध और गैर-कानूनी" है। गौरतलब है कि इस केस को ट्रांसफर करने का आदेश खुद मद्रास हाईकोर्ट ने अपने प्रशासनिक पक्ष में दिया।
जस्टिस वेंकटेश ने कड़े शब्दों में दिए गए आदेश में कहा,
"मामले को अलग अदालत में स्थानांतरित करने में अपनाई गई प्रक्रिया में कुछ गंभीर गड़बड़ी है और वह भी मुकदमे के अंतिम दिनों में। इतना ही नहीं, जज ने यह देखते हुए बरी करने के फैसले पर भी संदेह जताया कि 23 जून को बहस खत्म होने के 4 दिनों के भीतर ट्रायल जज 28 जून को "आरोपी को बरी करते हुए 226 पन्नों का फैसला लिखने में कामयाब रहे।"
जस्टिस वेंकटेश ने कहा,
"इसके दो दिन बाद 30.06.2023 को प्रधान जिला न्यायाधीश, वेल्लोर सेवानिवृत्त हो गए और खुशी-खुशी आराम करने चले गए।"
इस पृष्ठभूमि में न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने सांसदों/विधायकों से संबंधित मामलों के पोर्टफोलियो को संभालने वाले न्यायाधीश होने के नाते स्वत: प्रेरणा शक्तियों का प्रयोग करना उचित समझा।
मुकदमे का स्थानांतरण अवैध
जस्टिस वेंकटेश ने इससे पहले अभूतपूर्व कदम उठाते हुए वेल्लोर कोर्ट के आदेश में स्वत: संज्ञान लेते हुए संशोधन करने का फैसला किया।
जब स्वतः संज्ञान लिया गया तो न्यायाधीश ने कहा कि हाईकोर्ट के दो न्यायाधीशों का प्रशासनिक पक्ष से मामले को स्थानांतरित करने का आदेश "पूर्वदृष्टया अवैध और गैर-कानूनी" है, क्योंकि हाईकोर्ट प्रशासन को या तो संविधान या लेटर पेटेंट के तहत लंबित आपराधिक मामले को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित करने के लिए कोई भी कानून प्राधिकार नहीं देता।
जस्टिस वेंकटेश ने आदेश में कहा,
"इसलिए यह स्पष्ट है कि संविधान, लेटर्स पेटेंट या कानून के किसी भी प्रावधान के तहत दो न्यायाधीशों को प्रशासनिक पक्ष पर लंबित आपराधिक मामले को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित करने के लिए अधिकृत करने का कोई अधिकार नहीं है और वह भी नोट के माध्यम से। यह इस प्रकार है कि प्रशासनिक न्यायाधीशों का दिनांक 06.07.2022 और 07.07.2022 का नोट, जिसमें मामले को प्रधान जिला न्यायालय, विल्लुपुरम से प्रधान जिला न्यायालय, वेल्लोर में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया, वह कानून के अनुसार, प्रथम दृष्टया अवैध और गैर-कानूनी है। “
जस्टिस वेंकटेश ने कहा कि पोनमुडी के खिलाफ मामला 2002 में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा उनके और उनकी पत्नी और बेटों के नाम पर संपत्ति और अन्य आर्थिक संसाधनों को अर्जित करने और रखने के लिए दर्ज किया गया, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक है।
संदिग्ध और जिज्ञासु स्थानांतरण, हेरफेर करने और तोड़फोड़ करने का चौंकाने वाला और सोच-समझकर किया गया प्रयास
न्यायाधीश ने यह भी कहा कि जब मुकदमा पूरा होने वाला था, विल्लुपुरम के जिला न्यायाधीश ने मामले के शीघ्र निपटान के लिए अदालत की छुट्टियों के दौरान विशेष बैठक आयोजित करने की हाईकोर्ट से अनुमति मांगी। हालांकि, हाईकोर्ट प्रशासन ने विल्लुपुरम जिला न्यायाधीश के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए उन्हें मामले पर अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करने से यह निर्देश देकर रोक दिया कि मामले को अगले आदेश तक नहीं उठाया जाना चाहिए। इसके बाद मामला वेल्लोर कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया।
न्यायाधीश ने यह भी कहा कि वेल्लोर जिला न्यायाधीश ने बहुत कम समय के भीतर मामले की सुनवाई पूरी कर ली और बहस बंद करने के बाद 4 दिनों की अवधि के भीतर 172 गवाहों और 381 दस्तावेजों के साक्ष्य की जांच करने के बाद 227 पेज लंबा फैसला सुनाया।
कोर्ट ने कहा,
"कहानी आपराधिक न्याय प्रणाली में हेरफेर करने और उसे नष्ट करने के चौंकाने वाले और सोचे-समझे प्रयास का खुलासा करती है। रिकॉर्ड की जांच करने के बाद मुझे पता चला कि 07.06.2023 से लेकर हाईकोर्ट तक जो कुछ भी किया गया, उसमें वैधता का एक कण भी नहीं है। प्रशासन ने प्रधान जिला न्यायाधीश, विल्लुपुरम को मामले को आगे बढ़ाने से रोक दिया। प्रधान जिला न्यायाधीश, वेल्लोर के ट्रायल और निर्णय के बाद स्थानांतरण की संदिग्ध और विचित्र प्रक्रिया पूरी तरह से अवैध है और कानून की नजर में अमान्य है।"
इस प्रकार, न्यायाधीश ने संविधान के अनुच्छेद 227 और सीआरपीसी की धारा 397 और 401 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले को संशोधित करने का फैसला किया।
उन्होंने कहा,
"ये अवैधताएं मेरे संज्ञान में आने के बाद मैंने सीआरपीसी की धारा 397 और 401 और संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का फैसला किया, क्योंकि मुझे लगता है कि आपराधिक प्रशासन को कमजोर करने और न्याय को विफल करने का सोचा-समझा प्रयास किया जा रहा है।"
न्यायाधीश ने इस प्रकार रजिस्ट्री को मामले को जानकारी के लिए चीफ जस्टिस के समक्ष रखने का निर्देश दिया और अतिरिक्त लोक अभियोजक को नोटिस लेने का निर्देश दिया। अदालत ने रजिस्ट्री को पोनमुडी और अन्य आरोपियों को नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया और मामले को सुनवाई के लिए 9 सितंबर 2023 तक पोस्ट कर दिया।
सवाल बड़े हैं
जस्टिस वेंकटेश ने कहा, ''इस मामले में कई सवाल सामने खड़े हैं.''
"इनमें से पहला है: हाईकोर्ट को 07.06.2022 को प्रधान जिला न्यायाधीश, विल्लुपुरम को मामले को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए आधिकारिक ज्ञापन जारी करने की शक्ति कहां से मिली?
विल्लुपुरम के प्रधान न्यायाधीश को वर्षों से लंबित भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाई से रोकने की इतनी जल्दी क्या थी? किसी भी स्थिति में किसी प्रधान जिला न्यायालय को न्यायिक कार्य करने से रोकने के लिए आधिकारिक ज्ञापन का उपयोग अनसुना है।"
"दूसरा सवाल यह है कि दो माननीय न्यायाधीशों वाली प्रशासनिक समिति को लंबित आपराधिक मामले को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित करने की प्रशासनिक शक्ति कहां से मिली और वह भी एक नोट के माध्यम से?"
चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर शक्तियों का उपयोग करके आपराधिक मामले को दूसरे जिले में स्थानांतरित नहीं कर सकते
न्यायाधीश ने आगे कहा कि 8 जुलाई, 2022 को चीफ जस्टिस की मंजूरी से प्रशासनिक न्यायाधीशों के नोट पर कोई वैधता नहीं आएगी।
उन्होंने कहा,
"चीफ जस्टिस हाईकोर्ट में पीठों की तुलना में रोस्टर के मास्टर हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि चीफ जस्टिस को जिला न्यायालय में लंबित आपराधिक मामले को दूसरे जिले में स्थानांतरित करने की प्रशासनिक शक्ति प्राप्त है। ऐसी कोई शक्ति मौजूद नहीं है या कानून या परंपरा द्वारा अस्तित्व में दिखाया गया। नतीजतन, 08.07.2022 को माननीय चीफ जस्टिस की मंजूरी प्रशासनिक न्यायाधीशों के नोट आदेश को किसी भी वैधता के साथ कवर नहीं करती। नतीजतन, आधिकारिक संचार दिनांक 12.07. 2022 मामले को पीडीजे, विल्लुपुरम से पीडीजे, वेल्लोर में स्थानांतरित करने का निर्देश, पीडीजे, विल्लुपुरम के आदेश के तहत पीडीजे, वेल्लोर को स्थानांतरण, उसके बाद मुकदमा और उसके बाद 28.06.2023 को दिया गया 226 पेज का फैसला सभी गैर-न्यायिक हैं।
पुनर्विचार शक्तियों के आह्वान को उचित ठहराने के लिए न्यायाधीश ने कहा,
"जहां आपराधिक अदालत द्वारा स्पष्ट अवैधता जिसके परिणामस्वरूप न्याय की घोर विफलता हुई, हाईकोर्ट के संज्ञान में आती है, संवैधानिक न्यायालय के रूप में यह हाईकोर्ट का बाध्य कर्तव्य है। अवैधता को ठीक करें और यह सुनिश्चित करें कि आपराधिक न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास बना रहे।"
आदेश में निष्कर्ष में कहा गया,
"जनता में कभी भी यह धारणा नहीं बनानी चाहिए कि अंपायर किसी का पक्ष ले रहे हैं, अन्यथा पूरा खेल एक तमाशा बनकर रह जाएगा।"
निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए:
(1) अतिरिक्त लोक अभियोजक राज्य की ओर से नोटिस लिया जाए।
(2) रजिस्ट्री को प्रधान जिला न्यायालय, वेल्लोर की फाइल पर 2002 के विशेष मामले नंबर 3 में आरोपियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया, जो इस आपराधिक पुनर्विचार में दूसरे और तीसरे प्रतिवादी हैं।
(3) रजिस्ट्री को इस आदेश की प्रति जानकारी के लिए माननीय चीफ जस्टिस के समक्ष रखने का निर्देश दिया जाए।
केस टाइटल: सुओ मोटो आरसी बनाम सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक विंग
केस नंबर: सीआरएल आरसी 1419/2023
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