मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल लागू करने के लिए राज्य सरकार से विवरण मांगा

Update: 2021-12-18 05:52 GMT

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल को लागू करने के संबंध में वर्तमान स्थिति और राज्य की मंशा के बारे में विवरण मांगा।

न्यायमूर्ति शील नागू और न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की खंडपीठ वकील चंद्र कुमार वालेजा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें बिल पर काम में तेजी लाने और एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल के क्रियान्वयन के संबंध में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किए गए वादे/घोषणा को निष्पादित करने और लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता वकील ने तर्क दिया कि 'एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल 2021' के नाम से एक बिल बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा तैयार किया गया है। इसे स्टेट बार काउंसिल, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और देश के अन्य बार एसोसिएशन को भी आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए जारी किया गया था।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि जुलाई, 2021 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नौ जुलाई को या उससे पहले बार काउंसिल, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सहित हितधारकों से 'एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल' के मसौदे पर सुझाव मांगे थे।

बीसीआई द्वारा यह निर्णय सात सदस्यीय समिति द्वारा "एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट" का मसौदा तैयार करने के लिए प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसरण में आया था, ताकि वकीलों और उनके परिवार के सदस्यों की उनके कर्तव्यों को पूरा करने में सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

10 जून की बैठक में परिषद ने उस घटना पर चर्चा की जिसमें जयपुर के एक वकील अधिवक्ता राम शर्मा और उनकी पत्नी पर शारीरिक रूप से हमला किया गया था। इस घटना में वे घायल हो गए थे।

इसे देखते हुए कि हाल ही में इसी तरह की अन्य घटनाओं पर भी परिषद द्वारा चर्चा की गई। इसमें तेलंगाना के एक वकील दंपत्ति पर हमला भी शामिल है।

परिषद के अनुसार, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल कानूनी बिरादरी के सदस्यों को पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करेगा ताकि वे अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता किए बिना निडर होकर अदालत के अधिकारियों के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें।

इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, एमपी हाईकोर्ट के समक्ष वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उक्त विधेयक को संसद में पेश करने और संबंधित क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने के लिए कोई और कदम नहीं उठाया गया।

वकालत करने वाले अधिवक्ता द्वारा दायर याचिका को ध्यान में रखते हुए अदालत ने शुरू में कहा कि अदालत की अपनी सीमाएं हैं। अदालत ने जोर देकर कहा कि विधायिका को किसी विशेष कानून को लागू करने के लिए कोई परमादेश जारी नहीं किया जा सकता।

हालांकि, राज्य के वकील को निर्देश प्राप्त करने, इस न्यायालय को वर्तमान स्थिति और कानून को लागू करने के संबंध में राज्य की मंशा से अवगत कराने का निर्देश दिया गया। मामले को अब जनवरी, 2022 के दूसरे सप्ताह में आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

केस का शीर्षक - चंद्र कुमार वालेजा बनाम भारत संघ और अन्य

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