[भूमि आवंटन] उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को उत्पादन शुरू करने का अवसर दिया जाना चाहिए: पटना हाईकोर्ट

Update: 2023-04-04 09:42 GMT

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में एक उद्यमी को आंशिक राहत दी है, जिसका भूमि आवंटन मुजफ्फरपुर में उद्योग स्थापित करने के बाद उत्पादन शुरू करने में विफलता का हवाला देते हुए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा रद्द कर दिया गया था।

अदालत ने 60-90 दिनों में उत्पादन शुरू करने के लिए याचिकाकर्ता के अंडरटेकिंग को रिकॉर्ड में ले लिया।

जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा की पीठ ने कहा,

"किसी भी उद्यमी को उद्योग स्थापित करने और उत्पादन शुरू करने का अवसर दिया जाना चाहिए। ऐसे कई कारण हो सकते हैं जहां कोई कंपनी या औद्योगिक इकाई उत्पादन बंद कर सकती है। हालांकि, आवंटन के लिए आवश्यक विशेषता ये है कि औद्योगिक भूमि के आवंटन के मूल उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उद्योग को शुरू में उत्पादन शुरू करना चाहिए।"

याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक कुमार पांडे ने उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा जारी एक आदेश पर भरोसा किया, जिसमें बियाडा को रद्द करने के आदेश को वापस लेने को कहा गया। जिसमें याचिकाकर्ता को छह महीने के भीतर उत्पादन शुरू करने के अंडरटेकिंग को रद्द कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने इस मामले में भी ऐसा ही अंडरटेकिंग दिया था।

BIADA की ओर से पेश वकील पंकज कुमार सिन्हा ने कहा कि याचिकाकर्ता को अंडरटेकिंग का पालन करना चाहिए।

जस्टिस शर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ता ने कम से कम 380% स्वीकृत उत्पाद की क्षमता के लिए इकाई को पूरी तरह से चालू और कार्यात्मक बनाने का आश्वासन दिया था और सभी वैधानिक बकाया राशि को चुकाने का भी प्रयास किया था।

इस पर ध्यान देने के बाद जस्टिस शर्मा ने याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए अंडरटेकिंग के अनुसार अनुमति दी और निर्देश दिया, "याचिकाकर्ता को प्रश्नगत संपत्ति सौंपे जाने की स्थिति में, याचिकाकर्ता को सभी कदम उठाने होंगे। और वचनबद्धता का पालन करें, जिसमें विफल रहने पर याचिकाकर्ता न केवल परिसर को खाली करने के लिए उत्तरदायी होगा बल्कि इस न्यायालय के समक्ष अवमानना की कार्यवाही के लिए भी उत्तरदायी होगा। इसलिए रिट याचिका की अनुमति दी जाती है।"

केस टाइटल: अमन इंडस्ट्रीज बनाम बिहार राज्य अपने प्रमुख सचिव और अन्य सिविल रिट क्षेत्राधिकार के माध्यम से केस नंबर 1874 ऑफ 2023

आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:





Tags:    

Similar News