आधार लिंकेज की कमी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ से इनकार करने का कोई कारण नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

Update: 2021-11-06 04:52 GMT

बॉम्बे हाईकोर्ट ने दीवाली का बेसब्री से इंतजार कर रहे कई आदिवासियों को उनके आधार कार्ड के लिंक न होने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आपूर्ति से वंचित करने का दुखद बताते हुए मुरबाद के तहसीलदार को चार नवंबर तक लगभग 90 आदिवासियों को राशन की आपूर्ति वितरित करने का आदेश दिया।

जस्टिस प्रसन्ना वराले और जस्टिस माधव जामदार ने एक अंतरिम आदेश में कहा कि कुछ तकनीकी आधारों पर आदिवासियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत खाद्यान्न वितरण के लाभों से इनकार नहीं किया जा सकता।

अदालत ने आदिवासी लाभार्थियों को एनएफएसए और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उनके राशन कार्डों का सत्यापन करने के बाद खाद्यान्न वितरण का आदेश दिया।

कोर्ट ने कहा,

"यह हमारे लिए एक निराशाजनक स्थिति है कि त्यौहारों के इस मौसम में जब पूरा देश रोशनी और खुशियां फैलाने वाले त्यौहार दीवाली मना रहा है तब सामान्य रूप से हाशिए के वर्ग के सदस्य और विशेष रूप से आदिवासी याचिकाकर्ताओं ने इस शिकायत पर इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। वे मानव जीवन की बुनियादी आवश्यकता यानी भोजन से वंचित हैं। वह भी केवल इस कारण से कि राज्य मशीनरी उन्हें भारत संघ द्वारा तैयार और शुरू की गई और संबंधित राज्यों द्वारा कार्यान्वित और निष्पादित की जाने वाली योजना से मिलने वाले लाभ देने के लिए तकनीकी रूप से सही नहीं है।"

राज्य ने दावा किया कि इन व्यक्तियों के निवास से अलग जगह से जुड़े आधार कार्ड वितरण न करने का कारण है। हालांकि, अदालत ने कहा कि अनपढ़ आदिवासी अपने आधार कार्ड को पोर्टल से जोड़ने के लिए राशन दुकान मालिकों से संपर्क करते हैं।

अदालत ने कहा,

"अगर दुकान मालिक द्वारा कोई गलती की जाती है तो वह राशन कार्डधारक को परोपकारी योजनाओं के तहत खाद्यान्न से वंचित करने का कारण नहीं हो सकता।"

लाभार्थी की पहचान के लिए राज्य भी राशन कार्ड का उपयोग कर सकता है

राज्य ने अक्टूबर, 2013 से एक सरकारी सर्कुलर का भी हवाला दिया। सर्कुलर के अनुसार, पीडीएस के लाभों के लिए राशन कार्ड में परिवार के प्रत्येक सदस्य के आधार को पोर्टल से जोड़ा जाना चाहिए।

हालांकि, अदालत ने कहा कि आवश्यकताएं आठ फरवरी, 2017 की केंद्र सरकार की अधिसूचना के सख्त विरोध में हैं। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि आधार कार्ड लाभार्थी की पहचान करने के लिए केवल एक मानदंड है, न कि एकमात्र मानदंड।

कोर्ट ने कहा,

"एक और दस्तावेज है जिस पर लाभार्थी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए भरोसा कर सकता है। वह है केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, खाद्य विभाग द्वारा जारी "राशन कार्ड"।

एक सदस्य का आधार लिंक होने पर भी पूरा परिवार राशन पाने के योग्य

अदालत ने कहा कि केंद्र की अधिसूचना के खंड पांच के अनुसार, राशन कार्ड में सूचीबद्ध पात्र परिवार का कोई भी सदस्य एनएफएसए के तहत नकद हस्तांतरण या खाद्य सब्सिडी की पूरी मात्रा प्राप्त करने का हकदार होगा। यदि एक भी सदस्य पहचान की शर्तों को पूरा करता है तो आधार संख्या के मामले में अभी तक सभी को राशन आवंटित किया जाएगा।

कोर्ट ने के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2019) 1 एससीसी 1 मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर भरोसा किया, जिसे "आधार कार्ड निर्णय" के रूप में जाना जाता है। अदालत ने माना कि लाभकारी योजनाएं दान नहीं हैं और यह तकनीक लाभकारी योजनाओं को लागू करने के लिए एक आधार नहीं होगी।

अदालत ने फैसले का हवाला देते हुए देखा,

"तकनीक के लिए हमारी तलाश देश की वास्तविक समस्याओं; सामाजिक बहिष्कार, दरिद्रता और हाशिए पर जाने से बेखबर होनी चाहिए। आधार परियोजना कई बड़े दोषों से ग्रस्त है जो इसकी संरचनात्मक ईमानदारी पर प्रभाव डालती है। अनुच्छेद 14 और 21 के अनुसार होने के लिए कल्याणकारी अधिकार प्रदान करने में संरचनात्मक डिजाइन संरचनात्मक नियत प्रक्रिया के अनुरूप होना चाहिए।"

मामले के संबंध में अदालत ने कहा कि लाभार्थी आदिवासी है, जिनमें से अधिकांश निरक्षर है।

कोर्ट ने कहा,

"ऐसे में वे संबंधित राशन दुकान के मालिक द्वारा की गई कार्रवाई पर भरोसा करते हैं। ऐसे मामले में यदि दुकान मालिक द्वारा कोई गलती की जाती है तो वह राशन कार्ड धारक को परोपकारी योजनाओं के तहत नहीं हो सकता है।"

आदिवासियों के मामले की अनदेखी करते हुए एक सामाजिक कार्यकर्ता ने लाइव लॉ को बताया कि 22 सेक्टरों में आधे से अधिक आदिवासियों को खाद्यान्न प्राप्त हुआ था। हालांकि, अधिकारियों को उपलब्ध कराए गए नामों की सूची पर ही गौर किया गया।

सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा,

"अदालत ने समान पदस्थ आदिवासियों को भी सहायता देने का आदेश दिया था। हालांकि, ऐसा होना अभी बाकी है।"

ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



Tags:    

Similar News