केरल जेल नियम | पहले फरार हुए दोषियों को पैरोल देने पर कोई पूर्ण रोक नहीं: केरल हाईकोर्ट
केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि केरल कारागार और सुधार सेवा (प्रबंधन) नियम 2010 के अनुसार दोषी को पैरोल देने में कोई पूर्ण रोक नहीं है, भले ही वह पहले फरार हो गया हो।
जस्टिस ज़ियाद रहमान एए ने देखा,
"... कारावास का उद्देश्य केवल निवारक प्रभाव पैदा करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य कैदी को भी सुधारना है। अगर याचिकाकर्ता के पति का जेल के अंदर पिछले 11 वर्षों से अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है... तो यह निश्चित रूप से सुधार का संकेत है। इसके अलावा, पैरोल मिलने की संभावना ऐसे कैदी के लिए जेल में अपने अच्छे व्यवहार को बनाए रखने के लिए एक प्रोत्साहन होगी और दूसरी ओर, इसे पूरी तरह से अस्वीकार करने के प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं।"
अदालत केंद्रीय कारागार और सुधार गृह, वियूर के एक कैदी की पत्नी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार कर रही थी, जिसे आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया था और वह आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।
यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता के पति को 1997 में आपातकालीन पैरोल दी गई थी, और वह 13 साल तक पैरोल पर रहा। इसके बाद, दोषी को यह कहते हुए पैरोल नहीं दी गई कि सरकार द्वारा ओवरस्टे की अवधि को नियमित नहीं किया गया था और केरल जेल और सुधार सेवा (प्रबंधन) नियमों के नियम 400 (6) के संचालन के आधार पर, जो पैरोल देने में निषेध पर विचार करता है, एक ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिसके ओवरस्टे को सरकार द्वारा नियमित नहीं किया गया है, पैरोल नहीं दिया गया।
याचिकाकर्ता ने पिछले दो मौकों पर अपने पति को पैरोल देने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, और दूसरी याचिका एक आदेश में समाप्त हुई, जिसमें अदालत ने पाया कि दोषी का मामला अधिक समय तक बाहर रहने का नहीं था, बल्कि यह मामला था फरार होने का, हालांकि याचिकाकर्ता को ओवरस्टे के नियमितीकरण के लिए एक नया आवेदन जमा करने का अवसर दिया गया था। उसी के अनुपालन में, सरकार ने दोषी के स्थगन को नियमित करने के प्रश्न को विचार के लिए जेल सलाहकार बोर्ड के पास भेज दिया।
अदालत के समक्ष प्रस्तुत बयान में, जेल अधीक्षक (तीसरे प्रतिवादी) ने प्रस्तुत किया कि नियम 452 बीबी के संचालन के कारण, जो व्यक्ति पहले छुट्टी पर फरार हो गया है, वह किसी भी परिस्थिति में छुट्टी की मंजूरी के लिए पात्र नहीं होगा। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया था कि जेल सलाहकार बोर्ड ने दोषी के ओवरस्टे को नियमित नहीं करने का फैसला किया, यह तर्क देते हुए कि 13 साल से अधिक समय तक नियमित रहने से जेल के कैदियों और जनता को एक गलत संदेश जाएगा।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील, एडवोकेट रंजीत बी. मारार ने प्रस्तुत किया कि नियम 452 बीबी पर तीसरे प्रतिवादी द्वारा दी गई निर्भरता टिकाऊ नहीं है क्योंकि केरल जेल और सुधार सेवा (प्रबंधन) नियम 2010 के अधिनियमन के साथ नियम निरस्त कर दिया गया है।
इसके अलावा, वकील ने बताया कि वर्तमान नियमों के अनुसार, फरार व्यक्ति को पैरोल देने पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, और नियम 400 (6) सरकार को उस अवधि को नियमित करने में सक्षम बनाता है जिसके दौरान वह फरार हो गया था। इस प्रकार, वकील ने तर्क दिया कि किसी भी पूर्ण निषेध के अभाव में, सरकार पर अधिक समय तक बाहर रहने की अवधि को नियमित करने के लिए दोषी के अनुरोध पर विचार करने से कोई रोक नहीं है। वकील ने यह भी बताया कि सरकार द्वारा दोषी के अधिक समय तक बाहर रहने को नियमित करने के संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
वकील ने बताया कि तीसरे प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत बयान से, यह स्पष्ट है कि दोषी वर्ष 2011 में केंद्रीय जेल और सुधार गृह वियूर में प्रवेश के बाद से एक अच्छा व्यवहार करने वाला कैदी और कानून का पालन करने वाला नागरिक रहा है। अंतरिम जमानत के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और उन्होंने निर्धारित समय के भीतर वापस जेल में सूचना दी।
न्यायालय ने दोनों पक्षों द्वारा उठाए गए तर्कों पर विचार करने के बाद, याचिकाकर्ता का पक्ष यह देखते हुए लिया कि वर्तमान नियमों के अनुसार दोषी को पैरोल देने में कोई पूर्ण रोक नहीं है, भले ही वह फरार हो और ओवरस्टे की अवधि को नियमित करने की शक्ति दोषी के फरार होने की कार्रवाई का लेखा-जोखा सरकार के पास है।
कोर्ट ने कहा कि सलाहकार बोर्ड की राय पूरी तरह से इस कारण पर आधारित है कि अगर ओवरस्टे को नियमित किया जाता है तो गलत संदेश जाने की संभावना है। पिछले 11 वर्षों से जेल में दोषी के उत्कृष्ट आचरण पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, और अदालत ने कहा कि ओवरस्टे के नियमितीकरण के आवेदन पर विचार करते समय दोषी का अच्छा आचरण एक प्रासंगिक पहलू है।
इस प्रकार, न्यायालय ने सलाहकार बोर्ड को प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आवेदन पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।
केस टाइटल: सुहासिनी बनाम केरल राज्य और अन्य।
साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (केर) 525