हाईकोर्ट ने CMRL-एक्सालॉजिक धोखाधड़ी मामले में सीएम विजयन की बेटी को जारी किया नोटिस
केरल हाईकोर्ट ने बुधवार (23 जुलाई) को भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता शोन जॉर्ज द्वारा दायर याचिका पर मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीना टी. और 11 अन्य को नोटिस जारी किया।
जॉर्ज ने एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) के बीच कथित धोखाधड़ी वाले लेनदेन की आगे की जांच की मांग की।
यह मामला जस्टिस सीएस डायस के समक्ष सूचीबद्ध था।
रिट याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ही वास्तविक शिकायतकर्ता है, जिसके कहने पर SFIO (गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय) ने उक्त धोखाधड़ी की जांच शुरू की थी। इससे पहले उन्होंने 2023 में हाईकोर्ट के समक्ष आरोपों की जांच के लिए एक और रिट याचिका दायर की थी। मई, 2024 में उक्त मामले में निर्णय पारित किया गया और उन्हें SFIO द्वारा जांच पूरी होने के बाद न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता दी गई। वर्तमान याचिका उसी के अनुवर्ती के रूप में दायर की गई है।
याचिका के अनुसार SFIO (द्वितीय प्रतिवादी) ने अपनी जांच कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के भीतर ही सीमित रखी थी। जांच रिपोर्ट के अनुसार धन शोधन निवारण अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम आदि के तहत अपराध सिद्ध हुए, ऐसा कहा गया।
याचिकाकर्ता प्रवर्तन निदेशालय (ED), केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) और भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा आगे की जांच की मांग कर रहा है।
न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित करने के बाद, जिसमें याचिकाकर्ता को जांच रिपोर्ट में नामित अभियुक्तों को पक्षकार बनाने के लिए कहा गया, वीना सहित बारह अतिरिक्त प्रतिवादियों (आर 7 से आर 19) को मामले में पक्षकार बनाया गया।
अन्य अतिरिक्त प्रतिवादियों में शशिधरन कार्था, पी. सुरेश कुमार, के.एस. सुरेश कुमार, सरन एस. कार्था, के.ए. साघेश कुमार, मुरलीकृष्णन ए.के., निपुण इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, सासजा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अनिल आनंद पणिक्कर, एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और एम्पावर इंडिया कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड।
इस मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी।