दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश मामले में शरजील इमाम को अंतरिम ज़मानत

Update: 2026-03-09 13:36 GMT

दिल्ली कोर्ट ने सोमवार को 2020 के नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में शरजील इमाम को अंतरिम ज़मानत दी।

कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी ने इमाम को अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम ज़मानत दी।

इमाम को 20 मार्च से 30 मार्च तक 10 दिनों के लिए अंतरिम ज़मानत दी गई।

आरोपी 2019-2020 में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट एक्टिविस्ट है। उन पर फरवरी 2020 के आखिरी हफ़्ते में राष्ट्रीय राजधानी में हुए सांप्रदायिक दंगों के पीछे "बड़ी साज़िश" रचने के आरोप में गैर-कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत आरोप हैं।

इस मामले में आरोपी ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहाँ, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा-उर-रहमान, आसिफ इकबाल तन्हा (2021 में ज़मानत मिली), शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद हैं। सलीम खान, अतहर खान, सफूरा ज़रगर (गिरफ़्तारी के समय प्रेग्नेंट होने के कारण मानवीय आधार पर ज़मानत दी गई), शरजील इमाम, फैज़ान खान, देवांगना कलिता (ज़मानत दी गई) और नताशा नरवाल (ज़मानत दी गई)।

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