केरल हाईकोर्ट 22 नवंबर से फिजिकल सुनवाई शुरू करेगा

Update: 2021-11-22 10:14 GMT

केरल हाईकोर्ट ने 22.11.2021 यानी सोमवार से फिजिकल सुनवाई शुरू करने का निर्णय लिया।

इस संबंध में जारी एक नोटिस में फिजिकल कार्यवाही के दौरान पालन की जाने वाली कुछ शर्तें निर्धारित की गईं:

1. प्रत्येक कोर्ट हॉल के अंदर एक समय में 15 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी। गलियारों में और जहां भी अधिवक्ता एकत्र होते हैं, वहां पर्याप्त संख्या में कुर्सियां ​​उपलब्ध कराई जाएंगी। ऐसे सभी स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए।

2. फिजिकल कोर्ट में उपस्थित होने वाले अधिवक्ताओं को नियमानुसार कोट और गले में पट्टी बांधनी होगी।

3. वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट की सुनवाई आयोजित करने का तरीका वकीलों और वादियों के लिए वैकल्पिक होगा। यदि कोई ऐसा करता है तो इसे वाद सूची में ही दिखाया जाएगा। ऐसे अनुरोधों पर प्रत्येक दिन की सुनवाई के प्रारंभ में भी विचार किया जाएगा।

4. जब एक वकील या पक्षकार द्वारा चुने जाने पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई की जाएगी, जैसा कि वाद सूची में दर्शाया गया या जैसा कि सुनवाई की शुरुआत में उल्लेख किया गया, और अन्य अधिवक्ता या पक्ष फिजिकल रूप से मौजूद हैं तो मामले की सुनवाई हाइब्रिड तरीके से की जाएगी।

5. अधिवक्ताओं के क्लर्कों को अपनी फाइलें रखने और वापस लेने के लिए कोर्ट रूम में आने की अनुमति होगी।

6. एसोसिएशन हॉल पहले से ही प्रतिबंधों के अधीन होगा।

7. कोर्ट रूम में प्रवेश की अनुमति केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाएगी जिन्हें COVID-19 वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र का सत्यापन किया जाएगा। अधिवक्ताओं के मामले में सरकार के प्रमाण पत्र के अभाव में केरल हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ द्वारा जारी प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा।

8. संबंधित अदालत की अनुमति के बिना अधिवक्ताओं, पक्षकारों और क्लर्कों के अलावा किसी को भी न्यायालय के परिसर में फिजिकल प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

9. सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन आदि के संबंध में सरकार और अन्य अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों और अन्य मानदंडों का कड़ाई से पालन करना होगा और कोर्ट परिसर में और उसके आसपास भीड़ की अनुमति नहीं होगी।

Tags:    

Similar News