केरल हाईकोर्ट ने महिला डॉक्टर और अन्य हेल्थकेयर स्टाफ पर हमला करने के आरोपी व्यक्ति को अंतरिम सुरक्षा दी

Update: 2023-12-01 05:22 GMT

केरल हाईकोर्ट ने अस्पताल में उसकी जांच और इलाज करने वाली महिला डॉक्टर और स्टाफ नर्सों पर हमला करने के आरोपी 37 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी।

जस्टिस गोपीनाथ पी ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता-अभियुक्त को 10 दिनों की अवधि तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

याचिकाकर्ता पर सेंट जेम्स अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ नर्सों को अनुचित तरीके से छूने और हमला करने की सूचना है। उस पर केरल हेल्थकेयर सर्विस पर्सन्स एंड हेल्थकेयर सर्वि इंस्टीट्यूशंस (हिंसा और संपत्ति को नुकसान की रोकथाम) अधिनियम, 2012 की धारा 4 के तहत अपराध का आरोप है।

उक्त प्रावधान हेल्थकेयर स्टाफ के खिलाफ हिंसा के लिए दंड निर्धारित करता है।

याचिकाकर्ता की दलील है कि मामला गलतफहमी के आधार पर बनाया गया, क्योंकि उसने जांच के दौरान गलती से महिला डॉक्टर को छू लिया था। उन्होंने कहा कि यह आरोप कि उन्होंने अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को छुआ था, केवल शिकायतकर्ता के मामले को मजबूत करने के लिए है। यह विश्वसनीय नहीं है।

इन्हीं आधारों पर याचिकाकर्ता ने अग्रिम जमानत की मांग की।

मामले को अगली सुनवाई के लिए 08 दिसंबर, 2023 को पोस्ट किया गया।

जमानत याचिका एडवोकेट मनुमोन ए, रेबिन विंसेंट ग्रेलान, सुरेश सी, दिनेश जी वारियर और जयन कुट्टीचक्कू के माध्यम से दायर की गई।

केस टाइटल: जिन्स फ्रांसिस बनाम केरल राज्य, बेल एपीपीएल नंबर 10695/2023

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