गैर-कानूनी हिरासत का दावा करने वाले एक्टिविस्ट को FIR की कॉपी नहीं दे सकते: दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट से कहा

Update: 2026-03-15 14:32 GMT

दिल्ली पुलिस ने रविवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वे उन अलग-अलग एक्टिविस्ट के खिलाफ दर्ज FIR की कॉपी नहीं दे सकते, जिन्होंने दावा किया कि उन्हें गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया।

जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की डिवीज़न बेंच ने रविवार को एक स्पेशल सुनवाई की और एहसानुल हक, राजबीर और सागरिका राजोरा द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।

याचिकाकर्ता एहसानुल हक की ओर से पेश हुए सीनियर वकील कॉलिन गोंसाल्वेस ने कहा कि स्थिति "चिंताजनक" है। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि वह पुलिस को उन्हें FIR की कॉपी देने का निर्देश दे।

हालांकि, पुलिस ने इस अनुरोध का विरोध किया और कहा कि इन लोगों को FIR नहीं दी जा सकती।

बेंच ने कहा,

"हम याचिका को बंद नहीं कर रहे हैं। हम यह पता लगाने के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है?"

दिल्ली पुलिस ने कहा कि सभी 10 एक्टिविस्ट को रिहा कर दिया गया।

बेंच ने पुलिस से उन परिस्थितियों और कानूनी अधिकार के बारे में बताने को कहा, जिनके तहत उन्हें हिरासत में लिया गया।

हक की ओर से सीनियर वकील कॉलिन गोंसाल्वेस, राजबीर की ओर से वकील शाहरुख आलम और राजोरा की ओर से वकील जसदीप ढिल्लों पेश हुए।

बंदी प्रत्यक्षीकरण की एक याचिका वकील दीक्षा द्विवेदी ने सागरिका राजोरा की ओर से दायर की, जिसमें राज्य और पुलिस अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई कि वे उनकी बहन, लक्षिता राजोरा को तुरंत कोर्ट के सामने पेश करें।

याचिका में 22 साल की इस महिला को पेश करने की मांग की गई, जिसमें दावा किया गया कि वह 13 मार्च की शाम से दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास विजय नगर इलाके से लापता है।

याचिका के अनुसार, हिरासत में ली गई महिला 13 मार्च की शाम को दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस के पास विजय नगर में स्थित एक छात्र संगठन के दफ्तर गई थी, जिसके बाद रात करीब 8 बजे उसका कोई पता नहीं चला और उसका फोन भी बंद पाया गया।

यह आरोप लगाया गया कि उसी दफ्तर में मौजूद कई अन्य लोग भी उसी समय के आसपास लापता हो गए।

राजोरा ने एक "गंभीर और ठोस आशंका" जताई कि उनकी बहन को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारियों ने गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में ले लिया हो सकता है। उन्होंने कहा कि लगभग आठ महीने पहले हिरासत में ली गई महिला और उसके साथियों को कथित तौर पर उसी एजेंसी द्वारा एक सप्ताह से अधिक समय तक बिना किसी औपचारिक गिरफ्तारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए, अवैध हिरासत और कस्टडी में यातना का शिकार बनाया गया।

Title: SAGRIKA RAJORA v. THE STATE (NCT OF DELHI) & ORS and other connected matters

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