2 करोड़ की रिश्वतखोरी के मामले में आरोपी ED अधिकारी को मिली अग्रिम ज़मानत
केरल हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सीनियर अधिकारी की अग्रिम ज़मानत याचिका स्वीकार की, जिन्हें सतर्कता विभाग द्वारा दर्ज रिश्वतखोरी के एक मामले में आरोपी बनाया गया था।
जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने ज़मानत याचिका स्वीकार कर ली, जिस पर पहले आदेश आने बाकी थे।
मामले की पृष्ठभूमि
विजिलेंस द्वारा दर्ज रिश्वतखोरी के मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए ED अधिकारी शेखर कुमार ने अग्रिम ज़मानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था।
आरोप के अनुसार अधिकारी ने शिकायतकर्ता से उसे मामले से बाहर निकालने के लिए किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से 2 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी।
शेखर कुमार ने ज़मानत याचिका में उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता ने मामले से बचने के लिए उन पर झूठे आरोप लगाए थे।
ED अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले अनीश बाबू को ED अधिकारी से सतर्कता मामले से संबंधित सभी दस्तावेजों के साथ पेश होने का नोटिस मिला है।
अनीश बाबू द्वारा दायर जमानत याचिका पहले ही बंद कर दी गई थी जब ED ने अदालत को सूचित किया कि वह उन्हें गिरफ्तार करने का इरादा नहीं रखता है।
केस टाइटल: शेखर कुमार बनाम केरल राज्य