केरल कोर्ट ने पुलिस को नव केरल सदास के दौरान युवा कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर सीएम पिनाराई विजयन की टिप्पणी की जांच करने का निर्देश दिया
एर्नाकुलम के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202(1) के तहत पुलिस को नवंबर 2023 में नव केरल सदास में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा दिए गए भाषण की जांच करने का निर्देश दिया। हालांकि मजिस्ट्रेट ने प्रक्रिया जारी करने को स्थगित कर दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री अदालत के क्षेत्र से बाहर रह रहे हैं।
कथित तौर पर 20.11.2023 को कन्नूर में युवा कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्यों पर नव केरल सदास बस के खिलाफ काले झंडे दिखाने के लिए हमला किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री सवार थे। अगले दिन जब मुख्यमंत्री से इस घटना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कथित तौर पर कहा कि उन्हें केवल दुर्घटना को रोकने के लिए सड़क से दूर धकेला गया। उन्होंने यह भी कहा कि जो किया गया वह अनुकरणीय था। इस तरह के तरीके जारी रहने चाहिए।
एर्नाकुलम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुहम्मद शियास ने भाषण में दिए गए बयानों के लिए मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने शिकायत में आरोप लगाया कि भाषण भड़काऊ था। इससे DYFI और SFI जैसे विभिन्न दलों के सदस्यों को युवा कांग्रेस सदस्यों पर हमला करने के लिए और अधिक गुस्सा आया।
याचिकाकर्ता ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि उन्होंने इस मामले की शिकायत पुलिस के समक्ष की थी। हालांकि, कोई FIR दर्ज नहीं की गई। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने कोच्चि के पुलिस आयुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है।
यह याचिका एडवोकेट वर्गीस साबू द्वारा दायर की गई।
केस टाइटल: मुहम्मद शियास बनाम पिनाराई विजयन