कर्नाटक हाईकोर्ट ने व्हेल की उल्टी की तस्करी के आरोपी को अग्रिम जमानत दी
कर्नाटक हाईकोर्ट ने 8.25 किलोग्राम एम्बरग्रीस, जिसे आमतौर पर व्हेल की उल्टी के रूप में जाना जाता है, की तस्करी में शामिल मुख्य आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी है,
जस्टिस के नटराजन की सिंगल जज बेंच ने रियाज नामक शख्स की अर्जी मंजूर कर ली। अभियोजन पक्ष का मामला है कि 05.08.2021 को विश्वसनीय सूचना प्राप्त होने पर, वन अधिकारियों ने शाम 5.25 बजे एक कार को रोका और उन्हें चार व्यक्ति मिले, जो 8.25 किलोग्राम एम्बरग्रीस के साथ यात्रा कर रहे थे।
आरोपी व्यक्तियों को पकड़ने के बाद, पुलिस ने धारा 2(32), 2(36), 39(बी)(डी), 40, 44, 48(ए), 49(ए), 49(बी), 50, 51, अनुसूची-द्वितीय, भाग-द्वितीय, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के क्रमांक 5ए के तहत मामला दर्ज किया।
गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा दिए गए स्वैच्छिक बयान के दौरान यह पता चला कि उन्होंने याचिकाकर्ता की से इसे खरीदा था। बयान के आधार पर इस याचिकाकर्ता का नाम आरोपी नंबर एक के तौर पर शामिल किया गया। इसलिए, अपनी गिरफ्तारी को लेकर उसने अग्रिम जमानत के लिए सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसे खारिज कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
अदालत ने सामग्री का अध्ययन करने पर पाया कि वन पुलिस ने आरोपी संख्या 2 से 5 तक को 05.08.2021 को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद, उन्हें 05.10.2021 को धारा 167 (2) सीआरपीसी के तहत जमानत दे दी गई।
इसके अलावा यह कहा गया है कि, "इस याचिकाकर्ता से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। कथित अपराध न तो मौत ,न आजीवन कारावास से दंडनीय हैं। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए कि सत्र न्यायालय ने पहले ही आरोपी नंबर 2 से 5 को जमानत दे दी है और एम्बरग्रीस को वन विभाग द्वारा 05.08.2021 को बरामद किया गया है और इसलिए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना याचिकाकर्ता को कुछ शर्तें लगाकर जमानत दी जाती है तो मामले पर कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा।"
जिसके बाद याचिका को अनुमति दी गई, जांच अधिकारी की संतुष्टि के लिए दो सॉल्वेंट स्यूरिटीज़ के साथ एक लाख रुपये की राशि के व्यक्तिगत बांड के निष्पादन पर अग्रिम जमानत दी गई। अदालत ने आरोपी को इस तरह के अपराधों में शामिल नहीं होने, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने और जांच अधिकारी के सामने पेश होने, मुकदमे से पहले उपस्थित होने का भी निर्देश दिया।
केस टाइटिल: रियाज बनाम कर्नाटक राज्य
केस नंबर: 2021 की आपराधिक याचिका संख्या 7887
आदेश की तिथि: 4 दिसंबर, 2021।
प्रतिनिधित्वः याचिकाकर्ता के लिए एडवोकेट प्रतीक एचसी, प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता कृष्ण कुमार केके।