एडहॉक नियुक्तियां रोटेशन के आधार पर की जा सकती हैं, वरिष्ठता कोई पैमाना नहीं : कर्नाटक हाईकोर्ट

Update: 2022-07-01 09:36 GMT

कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एकल न्यायाधीश की पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंट के डायरेक्ट के पद पर एडहॉक आधार पर नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी।

जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस पी कृष्णा भट की खंडपीठ ने तीन जून के आदेश को चुनौती देने वाली यूनिवर्सिटी द्वारा दायर अपील की अनुमति देते हुए कहा,

"एडहॉक नियुक्तियों के मामलों में वरिष्ठता एकमात्र उपलब्धी नहीं हो सकती। बोर्ड में शामिल उच्च अधिकारियों और विशेषज्ञों ने अपने विवेक से रोटेशन का नियम निर्धारित किया है ताकि प्रत्येक योग्य उम्मीदवार को पदों के लिए कुछ बूस्टर मिले, जिससे वह अपने करियर में लंबा सफर तय कर सके। यह कैंपस में प्रतिभाशाली शिक्षकों को आकर्षित करने और बनाए रखने का भी एक तरीका है।"

मामले का विवरण:

याचिकाकर्ता डॉ. दिगंबरप्पा ने शिक्षा निदेशक के पद पर तीसरे प्रतिवादी डॉ. आर. बसवराजप्पा की नियुक्ति और डीन के पद पर स्वयं की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इस तरह के दावे का एकमात्र कारण यह था कि वह प्रोफेसरों में सबसे सीनियर हैं। मामले में सरकारी आदेश दिनांक 14.11.2019 और कुलाधिपति के निर्देश दिनांक 28.01.2022 पर भरोसा किया गया।

यूनिवर्सिटी और तीसरे प्रतिवादी ने मुख्य रूप से यह कहते हुए रिट याचिका का विरोध किया कि विचाराधीन नियुक्ति विशुद्ध रूप से अस्थायी है और केवल छह महीने की अवधि के लिए है; ऐसी नियुक्तियां रोटेशन के आधार पर की जानी हैं; याचिकाकर्ता को तदनुसार पहले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, इसलिए अब तीसरे प्रतिवादी को वह पद दिया गया है; याचिकाकर्ता को कोई शिकायत नहीं हो सकती, क्योंकि उसे डीन का पद दिया गया है, जो कि निदेशक के समकक्ष है।

एकल न्यायाधीश की पीठ ने याचिका की अनुमति देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए, वह सबसे सीनियर है, और सीनियरटी एकमात्र मानदंड है। इसके बाद यूनिवर्सिटी और प्रतिवादी नंबर तीन ने आदेश को चुनौती देते हुए एक अपील दायर की।

जांच - परिणाम:

पीठ ने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंट अधिनियम, 2009 की धारा 24 में यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को शामिल किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निदेशक और डीन शामिल हैं। धारा 30 कुलपति को धारा 2 के खंड (iv) से (ix) में निर्दिष्ट अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार देती है।

इसने यह भी नोट किया कि अधिनियम की धारा 30 में नियमित नियुक्ति करने का प्रावधान है। हालांकि, इसके परंतुक में कथित पदों पर अस्थायी उपाय के रूप में नियुक्ति करने का प्रावधान है, क्योंकि नियमित नियुक्ति में लंबा समय लगता है और विचाराधीन पदों को लंबे समय तक खाली नहीं रखा जा सकता।

इस पृष्ठभूमि में यह देखा गया,

"एडहॉक नियुक्ति की अवधारणा सेवा न्यायशास्त्र के लिए विदेशी नहीं है; यह सामान्य ज्ञान है कि सिविल सेवकों को केवल अस्थायी उपाय के रूप में पदों पर प्रभारी या स्वतंत्र प्रभार के आधार पर केसीएसआर (कर्नाटक सिविल सेवा नियम) के नियम 32 के तहत नियुक्त किया जाता है। ऐसे मामलों में आमतौर पर सीनियरटी ज्यादा मायने नहीं रखती।"

कोर्ट ने यह भी जोड़ा,

"नियमित और मूल आधार पर पदोन्नति करते समय आमतौर पर सीनियरटी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हालांकि, जब एडहॉक नियुक्तियां करने की बात आती है तो आमतौर पर सीनियरटी पीछे हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि विज्ञापन बनाने में प्राधिकरण एडहॉक प्लेसमेंट जिसे चाहे चुन सकता है, वहां भी निष्पक्षता और तर्कशीलता की आवश्यकता को समाप्त नहीं किया जा सकता है।"

यह देखते हुए कि अपीलकर्ता-यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट बोर्ड ने दिनांक 25.01.2019 को हुई अपनी बैठक में प्रस्ताव पारित किया कि ऐसी अस्थायी नियुक्तियां रोटेशन के आधार पर की जाएंगी।

पीठ ने कहा,

"उपरोक्त संकल्प चुनौती में नहीं है। वास्तव में रिट याचिकाकर्ता को 01.08.2018 और 01.02.2019 के बीच की अवधि के दौरान निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। इसलिए, कुलपति के पास निदेशक के रूप में तीसरे प्रतिवादी को नियुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो उसने उक्त प्रतिवादी के लिए कार्रवाई योग्य गलत किया होता।"

यह तब आयोजित किया गया,

"इसलिए, याचिकाकर्ता का पद पर अपना दावा फिर से करना उचित नहीं है। इसके विपरीत तर्क यूनिवर्सिटी के अगस्त निकाय द्वारा घोषित रोटेशन के नियम का उल्लंघन करेगा। यदि इसके विपरीत विवाद को स्वीकार किया जाता है तो वरिष्ठ अधिकांश व्यक्ति उक्त पद पर छह महीने से अधिक समय तक केवल कृत्रिम विराम के साथ बने रहेंगे, जिसे कानून और तर्क से दूर रखा जाता है। इस पहलू पर आक्षेपित निर्णय में चर्चा नहीं की गई है, इसके चेहरे पर एक त्रुटि स्पष्ट है।"

वरिष्ठता के नियम को अनिवार्य रूप से निर्धारित करने वाले सरकारी आदेश दिनांक 14.11.2019 पर एकल न्यायाधीश पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा रखी गई निर्भरता को खारिज करते हुए पीठ ने कहा,

"सबसे पहले यह केवल अवर सचिव, एच.एन.लक्ष्मणगौड़ा द्वारा जारी साधारण पत्र है। पत्र में सरकारी आदेश का अभाव है। इसके अलावा, अवर सचिव के पास इस तरह की नियुक्तियों के मानदंड के रूप में वरिष्ठता निर्धारित करने का क्या अधिकार है, यह उल्लेख नहीं किया गया।"

इसके बाद कोर्ट ने टिप्पणी की,

"धारा 10 सरकार के कहने पर कुलाधिपति को कुछ चीजें करने की शक्ति देती है, लेकिन सरकार अपने दम पर यूनिवर्सिटी को कोई निर्देश जारी नहीं कर सकती। यूनिवर्सिटी सरकारी विभागों के काल्पनिक विस्तार नहीं हैं, न ही उनके जागीरदार हैं। वे स्वायत्त निकाय हैं, इसलिए उनकी स्वायत्तता का सम्मान किया जाना चाहिए। सरकारी विभागों के सचिव वैधानिक शक्ति और इसके प्रयोग के औचित्य के अभाव में यूनिवर्सिटी के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, जो दोनों ही मामले में अनुपस्थित हैं।"

पीठ ने कहा,

"रोटेशन द्वारा नियुक्ति' के विचार में वरिष्ठता की धारणा को शामिल नहीं किया गया। कुलपति ने आक्षेपित नियुक्ति आदेश जारी करने में मौजूदा मानदंडों का पालन किया। यहां तक ​​कि मामले के इस पहलू पर भी एकल न्यायाधीश का ध्यान नहीं गया। इस प्रकार, आक्षेपित निर्णय में अतिरिक्त त्रुटि स्पष्ट है।"

अंत में यह आयोजित किया गया,

"यह तर्क कि डीन का पद निदेशक की तुलना में तुलनात्मक रूप से थोड़ा कम है, इस तथ्य को देखते हुए कि दोनों पदों में समान वेतनमान और परिलब्धियां हैं। यदि यूनिवर्सिटी कहती है कि पद समान हैं, जो इस पर सवाल उठाता है, उसे विरोधाभास की पुष्टि करने के लिए मजबूत मामला बनाना पड़ता है। यह स्थिति होने के कारण यूनिवर्सिटी के आक्षेपित आदेशों के आधार पर रिट याचिकाकर्ता को कोई पूर्वाग्रह नहीं दिखाया गया है।"

तदनुसार कोर्ट ने एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश को रद्द कर दिया और नियुक्ति के यूनिवर्सिटी के आदेशों को फिर से बहार कर दिया, जो रद्द कर दिए गए थे।

केस टाइटल: कृषि विज्ञान यूनिवर्सिटी बनाम डॉ. दिगंबरप्पा, और अन्य

मामला नंबर: 2022 की रिट अपील संख्या 100263 सी/डब्ल्यू रिट अपील संख्या 2022 की 100264

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (कर) 240

आदेश की तिथि: 24 जून, 2022

उपस्थिति: अपीलकर्ता के लिए एडवोकेट रामचंद्र ए. माली; एडवोकेट पी.एन. हत्ती, सी/आर1 के लिए; सरकारी वकील जी.के. हिरेगौदर, आ2. के लिए

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