संविदात्मक क्षेत्र में न्यायिक हस्तक्षेप सावधानी से किया जाना चाहिए, विशेष रूप से सरकारी अनुबंधों में: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि संविदात्मक क्षेत्र में (जैसे कि टेंडर में होता है) न्यायिक जांच का आयोजन सावधानी से किया जाना चाहिए। कोर्ट ने माना कि संविदा के लेखक उसकी आवश्यकताओं और पात्रता शर्तों के सबसे अच्छा जज होत हैं और अदालतों को केवल तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब पात्रता मानदंड या शर्तें मनमानी, तर्कहीन, अनुचित या दुर्भावनापूर्ण हो।
जस्टिसयू दुर्गा प्रसाद राव ने एक याचिका को खारिज करते हुए, जिसमें एक निविदा अधिसूचना को अवैध घोषित करने की मांग की गई थी कहा कि राज्य के साधनों में न्यायिक हस्तक्षेप सीमित होना चाहिए। ऐसी स्थिति केवल तभी उत्पन्न होती है, जब प्रक्रिया के मनमाना और जनहित के खिलाफ होने का संदेह हो।
तथ्य
जगन्नाथ विद्या कनुका योजना के तहत वर्ष 2021-2022 के लिए स्कूल बैग की आपूर्ति के लिए जनवरी 2021 में एक ई-खरीद निविदा अधिसूचना जारी की गई थी। यह अधिसूचना केंद्र सरकार की समग्र शिक्षा योजना के अनुरूप जारी की गई थी। इस योजना के तहत स्कूल के बैग की खरीद वित्तीय प्रबंधन और खरीद के मैनुअल द्वारा नियंत्रित होती है और अनुदान जीएफआर के विभिन्न अनिवार्य प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है।
याचिकाकर्ता का मामला यह था कि पहली निविदा अधिसूचना में पात्रता मानदंड की शर्त थी कि निविदा अधिसूचना से ठीक पहले पिछले तीन वर्षों के लिए फर्म का वार्षिक कारोबार 30 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए और फर्म को नवीनतम सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना चाहिए। (बिड क्लोजिंग डेट से दो दिन पहले "ईसीवी के न्यूनतम मूल्य के 50% के लिए" शर्त जोड़कर)।
याचिकाकर्ता ने प्री-बिड मीटिंग में भाग लिया और एक मुद्दा उठाया कि बिड बंद होने से दो दिन पहले इतने हाई वैल्यू के सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की पात्रता मानदंड अनुचित था और फिर उसी आपत्ति को 10 मार्च 2021 को ईमेल किया लेकिन याचिकाकर्ता की आपत्तियों पर विचार किए बिना,
एक और निविदा मंगाई गई और टर्नओवर की आवश्यकता को 30 करोड़ से 100 करोड़ में बदलकर मानदंड को और भी कठिन बना दिया गया और इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 78 करोड़ के अनुमानित अनुबंध के लिए, औसत वार्षिक कारोबार लगाने की शर्त मनमाना, अवैध और अनुचित थी और विशेष रूप से दूसरों के इशारे पर कुछ बिडर्स को लाभ पहुंचाने के लिए जोड़ी गई थी।
प्रतिवादी का मामला यह था कि पूरी निविदा प्रक्रिया को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने देखी थी, जिसे एपीएसएसए के तहत परियोजना को लागू करना था। और एपीएसएसए को योजना के उद्देश्य के लिए खरीद के लिए अपनी प्रक्रिया तैयार करने की स्वतंत्रता थी। इस कमेटी ने दोनों टेंडर नोटिफिकेशन जारी किए थे। जब पहली अधिसूचना जारी की गई थी, रिट याचिकाकर्ता ने निविदा में भाग नहीं लिया था और 5 फर्मों ने आवेदन जमा किए थे, जिनमें से तकनीकी मूल्यांकन के दरमियान कोई भी बिडर पात्रता मानदंड को पूरा नहीं कर पाया था।
और इस प्रकार, कमेटी ने पिछली बिड को रद्द करने और एक अलग मानदंड के साथ एक और बोली लगाने का फैसला किया, जिससे वार्षिक कारोबार में वृद्धि हुई, ताकि योग्य, कुशल फर्में बेहतर गुणवत्ता और समय पर आपूर्ति के लिए निविदा में भाग ले सकें और पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो। इस दौर में, छह फर्मों ने भाग लिया था और पांच ने तकनीकी मूल्यांकन के लिए अर्हता प्राप्त की थी और प्रतिवादी संख्या 4 को एल 1 घोषित किया गया था और बोली बंद कर दी गई थी। इस प्रकार, प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा कथित रूप से अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन नहीं किया गया था और किसी भी सार्वजनिक हित को बाधित नहीं किया जा रहा था और रिट याचिका को सुनवाई योग्य न होने के आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए।
उत्तरदाताओं ने यह भी दावा किया कि क्योंकि निविदा आमंत्रण अनुबंध के दायरे में आते हैं, वर्तमान न्यायालय को उसमें शर्तों की जांच करने के लिए अपील की अदालत के रूप में नहीं बैठना चाहिए।
जजमेंट
हाईकोर्ट ने शुरू में देखा कि क्या याचिकाकर्ता के पास मौजूदा मामले में अधिकार है और कहा कि "केवल प्री-बिड मीटिंग में मौजूदगी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के बराबर नहीं है"। आगे यह नोट करते हुए कि याचिकाकर्ता ने निविदा अधिसूचना के जवाब में एक भी कोटेशन भी नहीं दिया, वह पहले से ही निविदा की वैधता पर सवाल उठाने के लिए उपयुक्त नहीं है। हालांकि, न्यायालय ने न्यायिक सिद्धांतों पर इन शर्तों की सत्यता का परीक्षण करने का निर्णय लिया, यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता ने पात्रता मानदंड को ही चुनौती दी थी।
न्यायालय ने निर्धारित किया कि क्या वह निविदा शर्तों पर सवाल उठा सकता है और निर्णयों की अधिकता को संदर्भित करता है, जिसमें कस्तूरी लाल लक्ष्मी रेड्डी बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य, भारतीय खाद्य निगम बनाम कामधेनु मवेशी फ़ीड उद्योग, स्टर्लिंग कंप्यूटर लिमिटेड बनाम एम एंड एन प्रकाशन लिमिटेड, टाटा सेल्युलर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जमशेद होर्मुसजी वाडिया बनाम बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, जगदीश मंडल बनाम उड़ीसा राज्य जैसे मामले शामिल हैं।
प्रशासनिक मामलों, संविदात्मक मामलों या राज्य के साधनों से जुड़े मामलों में निहित उपरोक्त सभी न्यायिक घोषणाएं, न्यायिक हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए और केवल तभी काम में आना चाहिए जब उपरोक्त सार्वजनिक हित के साथ समझौता करने, या संविधान में निर्धारित मौलिक अधिकारों के सिद्धांतों का उल्लंघन करने के बारे में संदेह हो या पक्षपाती, मनमाना, अवैध, तर्कहीन, अनुचित और दुर्भावनापूर्ण हैं। कोर्ट ने यूफ्लेक्स लिमिटेड बनाम तमिलनाडु सरकार में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी अवलोकन किया, जहां शीर्ष अदालत ने यह माना था कि "न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य अदालत को यह जांच करने के लिए अपीलीय प्राधिकारी बनाना नहीं है कि किसको निविदा दी जानी चाहिए। आर्थिकी को अपनी भूमिका निभाने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसके लिए निविदा प्राधिकारी सबसे अच्छी तरह जानता है कि प्रौद्योगिकी और कीमत के मामले में क्या उपयुक्त है।"
हाईकोर्ट ने तब कुछ बिंदु निर्धारित किए जो इस तरह के ऐतिहासिक निर्णयों के अवलोकन से उभरे और नोट किया कि सरकारी अनुबंधों के मामले में, अनुच्छेद 14 का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए और न्यायालय केवल जांच कर सकता है कि उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं। अदालत ने आगे कहा कि निविदा दस्तावेज की शर्तें तैयार करने के लिए राज्य के अधिकारियों को अधिक लैटिट्यूड दिया जाना चाहिए, जब तक कि उनकी कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण नहीं पाई जाती है। यह कहते हुए कि यदि राज्य के साधन निष्पक्ष और उचित कार्य करते हैं, तो न्यायिक समीक्षा को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, हाईकोर्ट रिट याचिका के दावों का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ा।
मुख्य रूप से अदालत ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि याचिकाकर्ता ने हालांकि ईसीवी के 50% के लिए नवीनतम सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट पेश करने की शर्त के खिलाफ विरोध का दावा किया था, उन्होंने इसे रिट याचिका के माध्यम से चुनौती नहीं दी थी और इस प्रकार, वह अब उस स्थिति को कठोर नहीं कह सकते। कोर्ट ने आगे कहा कि निष्पक्ष रूप से भी, जब ईसीवी 78 करोड़ था, उपरोक्त सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता को मनमाना नहीं कहा जा सकता है। तब अदालत ने 100 करोड़ के औसत वार्षिक कारोबार के संबंध में स्थिति का आंकलन किया और कहा कि यदि कोई निर्माता एक वर्ष में 100 करोड़ मूल्य के स्टॉक का निर्माण नहीं कर सकता है, तो 78 करोड़ के स्टॉक के निर्माण और वितरण की उसकी क्षमता संदिग्ध थी।
याचिकाकर्ता के दावे कि प्रतिवादी संख्या 4 (एल 1) को अनुचित लाभ देने के लिए दूसरी निविदा में शर्तों को बदल दिया गया था, अदालत ने कहा कि बोली लगाने वाले की क्षमता का परीक्षण करने के लिए बोली लगाने वाले का वार्षिक औसत कारोबार 100 करोड़ से अधिक होने का यह प्रावधान प्रासंगिक था। इस प्रकार, हाईकोर्ट ने माना कि आक्षेपित शर्तें जनहित को प्रभावित करने वाली थीं और याचिका में योग्यता की कमी थी और इस प्रकार, इसे हाईकोर्ट ने इसे बिना किसी जुर्माने के खारिज कर दिया।
केस शीर्षक: अटल प्लास्टिक बनाम आंध्र प्रदेश राज्य
सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (एपी) 8
कोरम: जस्टिस यू दुर्गा प्रसाद