जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से सांसदों/विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों का स्टेट्स मांगा

Update: 2022-10-21 06:54 GMT

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में 16 पूर्व और मौजूदा सांसदों (सांसदों) और पूर्व विधायकों के खिलाफ विभिन्न अदालतों में लंबित 13 मामलों का स्टेट्स मांगा।

चीफ जस्टिस अली मोहम्मद माग्रे और जस्टिस संजय धर की पीठ ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार न्यायिक को जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख की विभिन्न अदालतों से मामलों की सुनवाई की स्थिति की मांग करने का निर्देश दिया।

यह निर्देश जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट के मद्देनजर आया, जिसमें राजनेताओं के खिलाफ मुकदमे और जांच के लंबित होने की जानकारी दी गई।

जनरल डायरेक्टर, अभियोजन, जम्मू द्वारा दायर स्टेट्स रिपोर्ट के अनुसार, 13 मामले हैं, जो विभिन्न अधीनस्थ अदालतों के समक्ष 16 पूर्व और मौजूदा विधायकों के खिलाफ मुकदमे के साथ-साथ हाईकोर्ट के समक्ष लंबित मामले हैं।

जिन राजनेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और मुकदमा चल रहा है, उनमें पूर्व लोक निर्माण मंत्री नईम अख्तर अंद्राबी, पूर्व आवास और शहरी विकास मंत्री, दिवंगत इफ्तिखार हुसैन अंसारी, मौजूदा सांसद, लोकसभा, मोहम्मद अकबर लोन, जम्मू-कश्मीर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष मुबारक गुल, पूर्व उप मुख्यमंत्री, जम्मू-कश्मीर और पूर्व मंत्री तारा चंद शामिल हैं।

रिपोर्ट में पूर्व विधायकों, बलवंत सिंह मनकोटिया, अब्दुल मजीद वानी, डॉ. गगन भगत, दिवंगत सतपाल लखोत्रा, और जम्मू जिले के प्रेम नाथ, पुलवामा जिले के गुलाम मोहि-उद-दीन मीर, मोहम्मद अल्ताफ वानी, अब्दुल रहीम राथर और अनंतनाग जिले के मंसूर हुसैन, शब्बीर अहमद खान और जिला श्रीनगर के जहूर अहमद मीर (पार्टी प्रतिवादी) के नाम भी शामिल हैं।

पीठ ने कहा कि मामलों की सुनवाई में प्रगति सुनिश्चित करने के लिए हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार न्यायिक के माध्यम से संबंधित अदालतों से मुकदमे की स्थिति की मांग करना आवश्यक हो गया है।

अदालत ने सरकारी गृह विभाग, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के आयुक्त सचिव को मौजूदा और पूर्व विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।

उल्लेखनीय है कि पिछले साल जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने मौजूदा और पूर्व विधायकों (सांसदों या विधायकों) के खिलाफ लंबित मामलों की सुनवाई की प्रगति की निगरानी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का स्वत: संज्ञान लिया।

अदालत ने इसे जनहित याचिका "स्वतः संज्ञान बनाम भारत संघ और अन्य" के रूप में मानते हुए विभिन्न अधीनस्थ अदालतों में लंबित ट्रायल मामलों की संख्या के साथ-साथ विधायकों के खिलाफ हाईकोर्ट में लंबित मामलों के बारे में जानकारी मांगी।

सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर, 2020 को सभी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को विशेष पीठों का नेतृत्व करने और मौजूदा और पूर्व विधायकों के खिलाफ लंबे समय से लंबित आपराधिक मामलों की तुरंत सुनवाई करने को कहा था।

हाईकोर्टों के चीफ जस्टिस को आगे ऐसे मामलों को अपनी-अपनी विशेष पीठों के समक्ष सूचीबद्ध करने और समीक्षा करने के लिए कहा गया कि क्या आपराधिक मुकदमे पर रोक जारी रखने की आवश्यकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

"अगर अंतरिम रोक अभी भी जरूरी है तो संबंधित विशेष पीठ को दो महीने के भीतर आरोपी विधायकों द्वारा दायर आपराधिक मुकदमे को रद्द करने के लिए लंबित याचिकाओं पर फैसला करना चाहिए।"

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा,

"कोई अनावश्यक स्थगन नहीं होना चाहिए। सुनवाई दिन-प्रतिदिन के आधार पर आगे बढ़नी चाहिए। COVID-19 प्रतिबंध लागू नहीं होंगे, क्योंकि सुनवाई वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा सकती है।"

सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस को बुनियादी ढांचे और विशेष अदालतों की संख्या पर विशेष रूप से आपराधिक राजनेताओं पर मुकदमा चलाने के लिए एक कार्य योजना के साथ आने के लिए कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस से उन मामलों को लेने का अनुरोध किया, जो अनिश्चित काल से ठंडे बस्ते में हैं, क्योंकि अदालतों ने सुदूर अतीत में किसी समय मुकदमे पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

अदालत ने चीफ जस्टिस को अपने संबंधित राज्यों में सांसदों/विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या और उनके कार्यकाल, उन्हें सौंपे गए मामलों की संख्या और निपटान के अपेक्षित समय के आधार पर अपनी कार्य योजना प्रस्तुत करने के लिए भी कहा।

केस टाइटल: कोर्ट अपने स्वयं के प्रस्ताव पर बनाम भारत संघ और अन्य।

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