जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने सऊदी अरब में हिरासत में लिए गए कश्मीरी इंजीनियर को काउंसलर एक्सेस प्रदान किया

Update: 2025-02-21 04:20 GMT

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने हिरासत में लिए गए व्यक्ति की पत्नी द्वारा दायर रिट याचिका स्वीकार की और सऊदी अरब के रियाद में भारतीय दूतावास को याचिकाकर्ता की वर्तमान स्थिति के बारे में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, जिसे अनिश्चित परिस्थितियों में हिरासत में लिया गया।

जस्टिस राहुल भारती की पीठ याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था। उसे 2020 में सऊदी अरब में हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गए व्यक्ति की पत्नी और पिता ने हिरासत में लिए गए व्यक्ति तक काउंसलर एक्सेस की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने प्रस्तुत किया कि हिरासत की स्थिति और इस तरह की हिरासत के आधार उन्हें प्रभावी उपाय का लाभ उठाने के लिए ज्ञात नहीं हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता को काउंसलर एक्सेस प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे वियना कन्वेंशन के जनादेश के अनुसार उसे उचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके।

प्रतिवादी के वकील ने कहा कि वे आपत्ति दर्ज कराएंगे, जिस पर अदालत ने जवाब दिया,

"आपको अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करनी होगी, याचिकाकर्ता भारतीय नागरिक है, जिसे कानूनी प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है।"

अदालत ने प्रतिवादी को 4 मार्च तक या उससे पहले हलफनामे पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

केस-टाइटल: अब्दुल रफी बाबा और अन्य बनाम भारत संघ, 2025

Tags:    

Similar News