झारखंड हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को सभी मामले की ऑर्डर शीट को लैमिनेट कराने का निर्देश दिया

Update: 2021-09-04 06:56 GMT

झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में इस बात पर जोर देते हुए कि न्यायिक रिकॉर्ड की ऑर्डर शीट को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, अपनी रजिस्ट्री को प्रत्येक मामले की ऑर्डर शीट को तुरंत लैमिनेट कराने का निर्देश दिया।

ज‌स्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और इस प्रकार, समय बीतने के कारण और प्रत्येक मामले के रिकॉर्ड को कई व्यक्तियों द्वारा संभालने के कारण, ऑर्डर शीट खराब हो जाती हैं और कई मौकों पर फट जाते हैं।

कोर्ट ने कहा, उसे कई केस फाइलें ऐसी मिली हैं, जिनमें ऑर्डर शीट जर्जर हालत में हैं। पीठ ने कहा, "मेरे सामने जो केस फाइल रखी गई है, उसमें फटे हुए/खराब शीट शामिल हैं। फटी हुई ऑर्डर शीट में ऑफ‌िस नोट पढ़ने में कठि‌नाई होती है।"

इन तथ्यों पर विचार करते हुए न्यायालय ने रजिस्ट्रार जनरल, झारखंड हाईकोर्ट, रांची को निर्देश दिया कि वह प्रत्येक मामले के सभी ऑर्डर शीट को तुरंत लेमिनेट कराएं, ताकि उनके नुकसान को रोका जा सके और इसे संरक्षित किया जा सके।

अंत में, न्यायालय ने निर्देश दिया कि आदेश की एक प्रति रजिस्ट्रार जनरल, झारखंड हाईकोर्ट, रांची को अनुपालन के लिए दी जाए।

केस शीर्षक- संजीव @ संजीव कुमार सिंह बनाम दामोदर मिश्रा और अन्‍य।

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